चास मेयर के दो नाम पर हाइकोर्ट सख्त
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 May 2019 5:37 AM
चास : चास नगर निगम के मेयर भोलू पासवान के दो नाम मामले में हाइकोर्ट ने सख्ती दिखायी है. 13 मई को सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने नगर विकास विभाग व चुनाव आयोग को मेयर के खिलाफ कार्रवाई कर 13 जून तक जानकारी देने को कहा है. इसके अलावा मेयर के सभी केस […]
चास : चास नगर निगम के मेयर भोलू पासवान के दो नाम मामले में हाइकोर्ट ने सख्ती दिखायी है. 13 मई को सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने नगर विकास विभाग व चुनाव आयोग को मेयर के खिलाफ कार्रवाई कर 13 जून तक जानकारी देने को कहा है. इसके अलावा मेयर के सभी केस के वर्तमान स्टेट्स अगली तारीख में मुहैया कराने और अगली सुनवाई के दिन भोलू पासवान को सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिया है. 26 जून को होने वाले फाइनल सुनवाई के दिन मेयर की उपस्थिति में हाईकोर्ट में वकील अपना प्रस्ताव रखेंगे.
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