बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने विवाहिता को भगाने के मामले में शनिवार को एक मुजरिम को दो वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा. सजा पाये मुजरिम चंदनकियारी के ग्राम कालिकापुर, भुइंयाबहाल निवासी रावण सिंह चौधरी (28 वर्ष) हैं. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 263/17 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 120/15 के तहत चल रहा था.
सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी विवाहिता के पति ने दर्ज करायी थी. यह घटना 21 जून 2015 की है. रावण सिंह चौधरी ने गांव की ही एक शादी शुदा महिला को प्रेम का झांसा देकर अपने साथ भगाकर शिमला ले गया. यहां दो वर्षों तक महिला के साथ रहा. दो वर्ष के बाद रावण सिंह चौधरी महिला के साथ लौटा था. पुलिस ने शादीशुदा महिला को रावण के कब्जे से बरामद कर उसे गिरफ्तार किया था.