छात्र का अपहरण कर फिरौती वसूलने वाले दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jan 2019 5:20 AM
बोकारो : सेक्टर एक सी, आवास संख्या 1166 निवासी अभियंता दुर्गेश कुमार के पुत्र का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में स्थानीय न्यायालय ने दो मुजरिमों को मंगलवार को दोषी करार दिया है. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने पश्चिम बंगाल के ग्राम सिद्यी, जिला पुरूलिया निवासी महादेव […]
बोकारो : सेक्टर एक सी, आवास संख्या 1166 निवासी अभियंता दुर्गेश कुमार के पुत्र का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में स्थानीय न्यायालय ने दो मुजरिमों को मंगलवार को दोषी करार दिया है. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने पश्चिम बंगाल के ग्राम सिद्यी, जिला पुरूलिया निवासी महादेव गोप व सेक्टर एक सी निवासी धीरज ठाकुर को इस मामले में दोषी करार दिया है. सजा 31 जनवरी को सुनायी जायेगी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक एसके झा ने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 277/15 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 74/15 के तहत चल रहा है.
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