बोकारो : 22.95 लाख की ठगी मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी-एसटी मामले के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने व्यवसाय के नाम पर सेवानिवृत्त बीएसएल कर्मी से 22.95 लाख रुपये ठगी करने के मामले में दामाद व ससुर को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिमों में सेक्टर […]
बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी-एसटी मामले के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने व्यवसाय के नाम पर सेवानिवृत्त बीएसएल कर्मी से 22.95 लाख रुपये ठगी करने के मामले में दामाद व ससुर को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये मुजरिमों में सेक्टर छह निवासी उत्तम कुमार राहुल व बृहस्पति शर्मा शामिल हैं.
मुजरिम उत्तम कुमार को ठगी के मामले में तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा. उत्तम शर्मा के ससुर बृहस्पति शर्मा को साधारण मारपीट व एससी-एसटी एक्ट में छह-छह माह कारावास की सजा दी गयी है. दोनों मुजरिम रिश्ते में उत्तम कुमार दामाद व बृहस्पति शर्मा ससुर है.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या-04/12 व एससी-एसटी-सेक्टर चार थाना कांड संख्या 19/10 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक एसके झा ने अदालत में पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी सेक्टर छह डी, आवास संख्या 1272 निवासी सेवानिवृत्त बीएसएल कर्मी मदई राम ने दर्ज करायी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










