दो लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया
बोकारो : शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने और गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने वाले चंदनकियारी के भोजूडीह ओपी अंतर्गत नीचे बाजार निवासी राजा रजवार उर्फ नारायण रजवार (23 वर्ष) को कोर्ट ने शनिवार 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. जुर्माना की राशि पीड़िता की दो वर्षीया बच्ची के नाम से बैंक में जमा करने का आदेश दिया गया है. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 53/17 व चास मुफस्सिल थाना कांड संख्या 102/16 के तहत चल रहा था.
सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पीड़िता का पक्ष रखा. पीड़िता चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत अलकुसा की रहने वाली है. वर्ष 2014 में एक शादी समारोह में शामिल होने अपने रिश्तेदार के घर बालीडीह गयी थी. राजा रजवार भी आया हुआ था. रात में उसने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. इसके बाद दो साल तक दुष्कर्म करता रहा. गर्भवती होने पर युवती ने शादी करने का दबाव बनाया तो राजा रजवार मुकर गया. मामले को लेकर पंचायती भी हुई, लेकिन राजा रजवार ने पंचों की बात मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद स्थानीय थाना में यह मामला दर्ज कराया गया था.
