बोकारो : पत्नीहंता को 10 वर्ष कैद

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चंदनकियारी थाना क्षेत्र का है मामला बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में चंदनकियारी के ग्राम मानपुर निवासी पति राजेश रजवार (25 वर्ष ) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 256/17 व चंदनकियारी […]

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चंदनकियारी थाना क्षेत्र का है मामला
बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में चंदनकियारी के ग्राम मानपुर निवासी पति राजेश रजवार (25 वर्ष ) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 256/17 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 75/17 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किया. घटना की प्राथमिकी पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम कमलडीह निवासी विवाहिता मंजू देवी की माता मुनिया देवी ने दर्ज कराया था.
क्या है मामला : मुनिया की पुत्री मंजू की शादी वर्ष 2016 में राजेश रजवार के साथ हुई थी. विवाह के बाद राजेश दहेज के रूप में एक बाइक की मांग कर अक्सर मंजू से मारपीट कर प्रताड़ित करता था. बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर दिनांक 29 जून 2017 को राजेश रजवार ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर में फंदे से लटका दिया था.
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