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हत्यारे पति-पत्नी दाेषी करार दिये गये, आज सुनायी जायेगी सजा

बोकारो : एक महिला की हत्या के मामले में पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछरी निवासी सुनील मिश्रा और उसकी पत्नी सीता देवी को स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है़ सजा आज सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 429/10 […]

बोकारो : एक महिला की हत्या के मामले में पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछरी निवासी सुनील मिश्रा और उसकी पत्नी सीता देवी को स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है़ सजा आज सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 429/10 व बालीडीह थाना कांड संख्या 102/09 के तहत चल रहा है. कोर्ट में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये.
क्या है मामला
15 अक्तूबर 2009 को बालीडीह थाना क्षेत्र के कुलींग पौंड में एक महिला का शव मिला था. उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे. मृतका की पहचान अखबारों में फोटो छपने के बाद सुनीता देवी के रूप में की गयी थी. वह सुनील मिश्रा के घर में दूसरी पत्नी की तरह रहती थी. पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सुनीता लगभग एक सप्ताह से लापता थी़
आस-पड़ोस के लोग ने जब सुनील मिश्रा और उसकी पत्नी से पूछताछ किया तो दोनों ने अलग-अलग बात बतायी. सुनील ने सुनीता के मायके जाने तो उसकी पत्नी ने सहेली के साथ जाने की बात कही थी. पुलिस ने जांच-पड़ताल तेज की तो सुनील मिश्रा ने अपने घर में रखा सुनीता का कपड़ा पड़ोसी के घर में फेंक दिया और दरवाजा बंद कर पत्नी के साथ फरार हो गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनीता की मौत कारण गला दबाना बताया गया था. इस घटना की प्राथमिकी बालीडीह थाना के चौकीदार बुद्धु मांझी के बयान पर दर्ज किया गया है.

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