चास : जिले में कार्यरत पारा शिक्षकों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा. बशर्ते पारा शिक्षक का न्यूनतम मानदेय 10 हजार से अधिक नहीं होना चाहिये साथ ही निर्धारित सभी 13 मानकों को पूरा करना पड़ेगा. यह आदेश ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव यतींद्र प्रसाद की ओर से गत दिनों जारी किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि इसका लाभ शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण पारा शिक्षक (उच्च प्राथमिक) को नहीं मिलेगा. शिक्षक पात्रता पास पारा शिक्षक को 10 हजार से अधिक मानदेय मिलता है. इस कारण इस लाभ से वंचित रखा गया है. गौरतलब हो कि बोकारो जिले में 3632 पारा शिक्षक कार्यरत हैं.
इनको नहीं मिलेगा लाभ
जिनके पास दो/तीन पहिया मोटरसाइकिल/चार पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाला नाव हो, चार पहिया वाले यांत्रिक कृषि उपकरण हो, 50 हजार तक अथवा उसके उपर का किसान क्रेडिट लिमिट हो, जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी-पेशा में हो, गैर कृषि पंजीकृत प्रतिष्ठान चलाने वाला परिवार, परिवार का कोई सदस्य 10 हजार प्रतिमाह से ज्यादा कमाता हो, परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता हो, परिवार या कोई सदस्य व्यवसायिक कर भरता हो, परिवार में फ्रीज, टेलिफोन हो, वैसे परिवार जिसके पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो, वैसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि दो फसल के लिये उपलब्ध हो, वैसे परिवार जिनके पास कम से कम 7.5 एकड़ भूमि कम से कम एक सिचाई उपकरण के साथ हो को पीएम आवास का लाभ नहीं दिया जायेगा.