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नीलम को जिंदा जलाने वाले भैंसुर और गोतनी दोषी करार

बोकारो : चास के राणा प्रताप नगर की नीलम देवी की हत्या मामले में अदालत ने मंगलवार को उसके पति के दो बड़े भाई और गोतनी को दोषी करार दिया है़ स्थानीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत द्वारा दोषी करार दशरथ प्रसाद गुप्ता, मुनीम चंद्र गुप्ता और गोतनी मिन्नी देवी […]

बोकारो : चास के राणा प्रताप नगर की नीलम देवी की हत्या मामले में अदालत ने मंगलवार को उसके पति के दो बड़े भाई और गोतनी को दोषी करार दिया है़ स्थानीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत द्वारा दोषी करार दशरथ प्रसाद गुप्ता, मुनीम चंद्र गुप्ता और गोतनी मिन्नी देवी को सजा 11 मई को सुनायी जायेगी.
इस केस के विचारण के दौरान अभियुक्त सास-ससुर की मौत हो गयी थी़ न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में देवर मोहन कुमार गुप्ता व एक गोतनी सीता देवी को रिहा कर दिया है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 180/11 व चास थाना कांड संख्या 257/10 के तहत चल रहा है़ घटना की प्राथमिकी मौत से पूर्व नीलम देवी द्वारा दिये गये बयान पर दर्ज की गयी थी़
चास के तत्कालीन सीओ निर्मल कुमार टोप्पो ने अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया था़
केरोसिन छिड़क कर लगा दी गयी थी आग : कोलकाता की नीलम का विवाह 24 मई 2001 को चास के राणा प्रताप नगर निवासी गणेश कुमार गुप्ता से हुई थी़ विवाह के बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज के रूप में 50 हजार रुपये की मांग कर नीलम को प्रताड़ित करने लगे़ इस बार ससुराल वाले व पति ने बांड भर कर माफी मांगी और फिर उसे प्रताड़ित नहीं करने का वादा किया था. लेकिन कुछ दिन बाद फिर प्रताड़ना का दौर चालू हो जाता.
नीलम ने बयान में बताया था कि सात-आठ दिसंबर 2010 की रात को ससुराल पक्ष के सभी सदस्य उसके कमरे में घुस गये. उसे पकड़ कर उसके शरीर पर केरोसिन छिड़क आग लगा दी. जान बचाने के लिए वह आंगन के कुआं में कूद गयी. शोर सुन कर आस-पड़ोस के लोग पहुंचे और उसे कुआं से निकाल कर गंभीर स्थिति में चास के एक अस्पताल में भर्ती कराया़ बाद में उसे बोकारो जेनरल अस्पताल रेफर कर दिया था़ यहां इलाज के दौरान 27 जनवरी 2011 को नीलम की मौत हो गयी थी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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