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बोकारो व्यवहार न्यायालय : मासिक लोक अदालत व विधिक जागरूकता शिविर, बीमा के समय ही वाहन के कागजात ले कंपनी

बोकारो: जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय बोकारो में शनिवार को मासिक लोक अदालत व मोटर वाहन दुर्घटना दावा वादों पर विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. उद्घाटन प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो संजय प्रसाद ने किया. श्री प्रसाद ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद, बीमा कंपनी व लोक […]

बोकारो: जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय बोकारो में शनिवार को मासिक लोक अदालत व मोटर वाहन दुर्घटना दावा वादों पर विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. उद्घाटन प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो संजय प्रसाद ने किया.
श्री प्रसाद ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद, बीमा कंपनी व लोक अदालत की उपयोगिता आदि पर प्रकाश डाला. कहा : बीमा कंपनी द्वारा बीमा करने के दौरान ही वाहन से संबंधित दस्तावेज ले. वाहन से संबंधित बीमा कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड कर एक डाटा बैंक बनाये. ताकि मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद में वाहन से संबंधित दस्तावेज के सत्यापन में आसानी हो सके.

वादी को त्वरित न्याय मिल पाये. इस दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम होगा. मौके पर प्रधान न्यायाधीश बोकारो, कुटुंब न्यायालय बोकारो, योगेश्वर मणि, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय चंद्रिका राम, बोकारो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव व अन्य सदस्य अधिवक्ताओं व बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने भी अपना मत रखा. लोक अदालत झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार आयोजित की गयी.

मासिक लोक अदालत में छह वादों का निष्पादन : मासिक लोक अदालत में छह वादों का निष्पादन हुआ. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बोकारो संजय प्रसाद की ओर से 10 लाख 75 हजार का चेक प्रदान किया गया. यह चेक पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2012-2016 के तहत मुआवजा के रूप में चेक कुल वादों के अपराध पीड़ित व्यक्तियों, उनके उत्तराधिकारियों व आश्रितों को दी गयी. पांच मोटर वाहन दुर्घटना वादों के दावाकर्ताओं को कुल 49 लाख 25 हजार रुपये का चेक दिया गया. यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के सचिव देबाशीष मोहापात्रा ने दी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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