बोकारो : एक जुलाई से लागू हो रही जीएसटी को अभी से सभी डीडीओ अच्छी तरह समझें और उसमें अगर कठिनाई होती है तो संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क कर अपनी शंका को दूर कर लें. इसे बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए अभी से सभी निकासी और व्यय पदाधिकारी (डीडीओ) शुरू कर दें. उक्त बातें डीसी राय महिमापत रे ने शनिवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित जीएसटी कार्यशाला में कहीं. उन्होंने कहा :
जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर व बाजार के मूलमंत्र पर कार्य करता है. इसके लागू होने के बाद सरकारी विभागों में भी कर से संबंधित फाइलों का निष्पादन जीएसटी के नियमानुसार ही किए जाएंगे. वाणिज्य कर उपायुक्त सदय कुमार ने उपस्थित डीडीओ को बताया कि जीएसटी में राज्य की नौ व केंद्र की आठ प्रकार की सभी टैक्स को सम्मलित कर दिया गया है. जब एक जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा, तो सभी सीजीएसटी, एसजीएसटी व आइजीएसटी ही काम करेगा.
उन्होंने बताया कि दो से 28 प्रकार तक की कर इसमें सम्मलित है. उन्होंने बताया कि पूर्व में कंपनी द्वारा माल तैयार करने पर राज्य सरकार टैक्स लेती थी.अब कंपनी से सिर्फ केंद्र और बाजार यानी जिस राज्य में सामान बिकेगा उसके खाते में टैक्स जाएगा. वहीं, सरकारी विभाग जब ढ़ाई लाख रुपये से अधिक का सामान खरीदेंगे तो उन्हें एक प्रतिशत जीएसटी काटना होगा. वहीं राज्य के बाहर के सप्लायर्स से दो प्रतिशत कर लेना है. उन्होंने इस कर की विस्तृत जानकारी सभी डीडीओ को दी. मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक संदीप कुमार, डीटीओ संतोष गर्ग के अलावे जिला के विभिन्न विभागों के डीडीओ आदि मौजूद थे.