तिहरा हत्याकांड : पत्नी व दो बच्चों की हत्या के दोषी को फांसी की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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धनबाद : बरवाअड्डा के चर्चित तिहरे हत्याकांड में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया. महिला अनुपमा देवी, उसके दो वर्षीय पुत्र अभय कुमार व तीन वर्षीया पुत्री आभा कुमारी की हत्या गला दबा कर व धारदार चाकू से रेत कर कर दी गयी थी. अदालत ने सजा के […]
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धनबाद : बरवाअड्डा के चर्चित तिहरे हत्याकांड में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया. महिला अनुपमा देवी, उसके दो वर्षीय पुत्र अभय कुमार व तीन वर्षीया पुत्री आभा कुमारी की हत्या गला दबा कर व धारदार चाकू से रेत कर कर दी गयी थी.
अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए जेल में बंद बड़ाजमुआ, बरवाअड्डा निवासी मृतका के पति भैरवनाथ दसौंधी को भादवि की धारा 302/120 (बी)में दोषी पाकर फांसी की सजा सुनायी, जबकि मृतका की सास गायत्री देवी, ससुर राजेंद्र प्रसाद दसौंधी व पति की चचेरी भाभी व प्रेमिका रूपा देवी को उम्र कैद व तीस-तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर सजायाफ्ताओं को एक-एक साल की सजा अतिरिक्त काटनी होगी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अदालत में मृतका अनुपमा देवी के माता-पिता मौजूद थे. अदालत ने 10 मई को आरोपियों को दोषी करार दिया था.
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