रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन बबीता प्रसाद के न्यायालय में शुक्रवार को स्पीड ट्रायल के तहत चल रही सुनवाई में मांडू थाना कांड संख्या 195/17 में पोक्सो एक्ट के तहत मामले के आरोपी सूरज बारला व राजेश मुंडा को दोषी करार दिया गया. घटना चार अगस्त 2017 की है. दोनों आरोपियों द्वारा पीड़िता को बहला-फुसला कर हैदराबाद ले गये. जहां पर उससे ठगी कर उसके खाते से 65 हजार रुपया की निकासी कर लिये तथा उसके साथ लगातार दुराचार करते रहे.
घटना की जानकारी पीड़िता के परिवार द्वारा नौ अगस्त को मांडू थाने में दिया गया. जिसके बाद दोनों आरोपियों के घरवालों पर पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया. इसके बाद दोनों आरोपी पीड़िता को लेकर लौटे. पूरे मामले में पुलिस द्वारा की गयी जांच व कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये गये. न्यायाधीश द्वारा गवाहों के बयान, पुलिस जांच रिपोर्ट तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 13 मई को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की गयी है. सरकार की ओर से लोक अभियोजक एसके शुक्ला द्वारा पक्ष रखा गया.