झारखंड:राइट टू सर्विस एक्ट,जाने कितने दिनों में होगा आपका काम

Updated at : 14 Jun 2014 11:42 AM (IST)
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झारखंड:राइट टू सर्विस एक्ट,जाने कितने दिनों में होगा आपका काम

राज्य में राइस टू सर्विस एक्ट लागू है. इसके तहत विभिन्न जन सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर आम लोगों को उपलब्ध करायी जानी है, लेकिन ज्यादातर मामले में ऐसा नहीं हो रहा है. सेवाएं देने की अधिकतम अवधि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का निबटारा-21 दिन ड्राइविंग लाइसेंस-45 दिन दवा दुकान का लाइसेंस-30 दिन छात्रवृत्ति के […]

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राज्य में राइस टू सर्विस एक्ट लागू है. इसके तहत विभिन्न जन सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर आम लोगों को उपलब्ध करायी जानी है, लेकिन ज्यादातर मामले में ऐसा नहीं हो रहा है.

सेवाएं देने की अधिकतम अवधि

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का निबटारा-21 दिन

ड्राइविंग लाइसेंस-45 दिन

दवा दुकान का लाइसेंस-30 दिन

छात्रवृत्ति के आवेदन का निबटारा-30 दिन

वाहनों की एनओसी-10 दिन

श्रम विभाग से जुड़े लाइसेंस-30 दिन

बिजली बोर्ड से जुड़े मामले-24 घंटे से 30 दिन

वाहनों का अस्थायी निबंधन-07 दिन

दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच-15 दिन

नया एलटी बिजली कनेक्शन-30 दिन

फिटनेस सर्टिफिकेट-10 दिन

कृषि विभाग से जुड़े लाइसेंस-30 दिन

गलत बिजली बिल में सुधार-24 घंटे

नया राशन कार्ड-60 दिन

टैक्स टोकन-3 दिन

पोस्टमार्टम रिपोर्ट-3 दिन

दाखिल-खारिज (म्यूटेशन)-18 दिन

ईंट भट्ठा व क्रशर लाइसेंस-30 दिन

जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र-15-30 दिन

पासपोर्ट व चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन-7 दिन

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