Gujarat Assembly: मानव बलि, अघोरी प्रथा या काला जादू करने पर 7 साल जेल, भरना होगा भारी जुर्माना, कड़ा कानून तैयार

Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 22 Aug 2024 5:00 PM

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Gujarat Assembly: गुजरात विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से मानव बलि और काला जादू रोकथाम उन्मूलन विधेयक को पारित कर दिया.

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Gujarat Assembly: गुजरात विधानसभा ने सर्वसम्मति से गुजरात मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई, अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन विधेयक, 2024 पारित कर दिया. अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उसे 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. विधेयक के अनुसार संज्ञेय और गैर जमानती होंगे. इसका उद्देश्य लोगों को बुरी और भयावह प्रथाओं से बचाना है.

कानून में क्या है सजा का प्रावधान

गुजरात मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई, अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन विधेयक, 2024 में कई सजा के प्रावधान किए गए हैं. कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन अंधविश्वास को न तो खुद करेगा और न ही इसे बढ़ावा देगा. इस विधेयक में दोषी पाए गए व्यक्ति को 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा 5 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

कानून के अनुसार क्या-क्या करना अपराध माना जाएगा

  • ‘भूत’ और ‘डायन’ को बाहर निकालने के बहाने
  • किसी व्यक्ति को रस्सी या जंजीर से बांधकर उस पर हमला करना. कोड़े से या डंडे से व्यक्ति की पिटाई करना अपराध माना जाएगा.
  • जूते-चप्पल भिगोकर पानी पिलाना, जलती हुई मिर्च का धुंआ सूंघाना, किसी व्यक्ति को छत से लटकाना, बाल उखाड़ना. किसी व्यक्ति के अंगों या शरीर पर किसी गर्म वस्तु से छूआना अपराध माना जाएगा.
  • किसी व्यक्ति के मुंह में जबरन मूत्र या मानव मल डालना
  • अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं का पालन करना
  • किसी व्यक्ति पर हमला करना, ‘जरण-मरण’, ‘कर्णी’ या ‘चेतुक’ के नाम पर नग्न घुमाना.
  • भूतों का आह्वान करके या भूतों या चुड़ैलों का आह्वान करने की धमकी देकर आम जनता में दहशत पैदा करना.
  • कुत्ते, सांप या बिच्छू के काटने और अन्य बीमारियों के मामले में किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार लेने से रोकना.
  • अंगुलियों से सर्जरी करने का दावा करना या गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलने का दावा करना.
  • अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से जीवन को खतरा या गंभीर चोट पहुंचाना.
  • किसी व्यक्ति द्वारा तथाकथित चमत्कार दिखाना और उससे पैसा कमाना. अपराध माना जाएगा.

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लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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