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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, करीबी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार

Updated at : 07 Nov 2022 8:38 PM (IST)
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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, करीबी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार

आबकारी नीति मामले में दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी जाए या नहीं कोर्ट 14 नवंबर को इसका फैसला कर सकती है. विशेष न्यायाधीश जस्टिस एमके नागपाल अरोड़ा को माफी देने और मामले में एक गवाह बनने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर दलीलें भी सुनेंगे.

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शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि घोटाला मामले में एक आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को राजी हो गया है. सीबीआई सूत्रों से खबर है कि दिनेश ने सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. बता दें, दिनेश अरोड़ा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का करीबी है.

अपनी मर्जी से दिनेश बन रहे हैं सरकारी गवाह: दिनेश अरोड़ा का कहना है कि वो अपनी मर्जी से सरकारी गवाह बन रहे हैं. कोर्ट में उन्होंने कहा कि सरकारी गवाह बनने के लिए किसी का उन पर कोई दबाव नहीं हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब मामले में जानकारियां कोर्ट को देंगे. गौरतलब है कि अगस्त महीने में मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा के साथ-साथ सीबीआई ने शराब मामले में 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था.

14 नवंबर को फैसला करेगी कोर्ट: आबकारी नीति मामले में दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी जाए या नहीं कोर्ट 14 नवंबर को इसका फैसला कर सकती है. विशेष न्यायाधीश जस्टिस एमके नागपाल अरोड़ा को माफी देने और मामले में एक गवाह बनने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर दलीलें भी सुनेंगे. सुनवाई के दौरान, आरोपी ने अदालत से कहा कि वह मामले के बारे में स्वेच्छा से सच्चाई का खुलासा करने के लिए तैयार हैं.

अरोड़ा को दी थी अग्रिम जमानत:  अदालत के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘सीबीआई या किसी और की ओर से कोई दबाव या धमकी नहीं है. अरोड़ा के वकील ने बंद कमरे में कार्यवाही के लिए एक अर्जी भी दी और कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और मीडिया को इस प्रारंभिक चरण में बाहर रखा जाना चाहिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बंद कमरे में सुनवाई के लिए अर्जी का विरोध नहीं किया। अदालत ने इससे पहले जांच एजेंसी द्वारा जमानत याचिका का विरोध नहीं करने के बाद अरोड़ा को अग्रिम जमानत दे दी थी.
भाषा इनपुट के साथ

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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