बैंक डाका कांड के दो अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 10 Jan 2017 3:55 AM (IST)
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बैंक डाका कांड के दो अभियुक्त दोषी करार

हाजीपुर : जंदाहा थाना क्षेत्र स्थित ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की कजरी भात शाखा में हुई डकैती के मामले में सोमवार को दो अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए के जैन ने दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई होगी. डकैती की यह घटना एक मार्च 2013 को हुई थी. डकैतों ने […]

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हाजीपुर : जंदाहा थाना क्षेत्र स्थित ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की कजरी भात शाखा में हुई डकैती के मामले में सोमवार को दो अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए के जैन ने दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई होगी. डकैती की यह घटना एक मार्च 2013 को हुई थी. डकैतों ने बैंक में धावा बोल कर हथियार के बल पर 49 हजार दो सौ पचास रुपये लूट लिये थे. घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे डकैतों का पीछा कर रहे ग्रामीणों ने दो डकैतों को पकड़ लिया था.

उनकी पहचान सुक्किल सहनी और अजीत राय के रूप में की गयी थी. इन दोनों के पास से ग्रामीणों ने एक-एक देशी कट्टा और बैंक से लूटे गये 17 हजार 2 सौ पचास रुपये बरामद किये थे. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इन्हीं दोनों को सोमवार को बैंक डकैती कांड के मामले में दोषी करार दिया गया. सरकार की ओर से इस मामले में लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने बहस की.

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