मारपीट मामले में चार को मिली 10-10 साल की सजा
Updated at : 24 Sep 2016 7:42 AM (IST)
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हाजीपुर. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश वेणी माधव पांडेय ने गुरुवार को मारपीट के 26 साल पुराने एक मामले में चारों अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा सुनायी. भादवि की धारा 307 के तहत दस-दस साल की कैद और दो-दो हजार अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, धारा 323 के तहत छह-छह माह और धारा 324 के […]
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हाजीपुर. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश वेणी माधव पांडेय ने गुरुवार को मारपीट के 26 साल पुराने एक मामले में चारों अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा सुनायी. भादवि की धारा 307 के तहत दस-दस साल की कैद और दो-दो हजार अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, धारा 323 के तहत छह-छह माह और धारा 324 के तहत 15-15 दिनों की सजा मुकर्रर की गयी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सरकार की ओर से एपीपी मुंशीलाल महतो ने बहस की. मालूम हो कि बीते 13 सितंबर, 1990 को जिले के पातेपुर थाने के चतुर मौदह गांव में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष के रवींद्र सिंह सहित तीन लोग घायल हो गये थे.
इस मामले में रवींद्र सिंह के बयान पर पातेपुर थाने में हरदेव सिंह, हरेश प्रसाद, रामप्रीत सिंह और सुरेश प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अदालत ने गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर बीते 19 सितंबर को सभी चारों को दोषी घोषित किया था. दोष सिद्ध होने के बाद चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था.
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