दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को सात-सात वर्ष की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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हाजीपुर : एडीजे तीन उदयवंश कुमार ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में पति व सास-ससुर को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं संदेह का लाभ देते हुए दोनों ननद को रिहा कर दिया. मिली जानकारी महुआ थाना के मोहनपुर भारबोरहा निवासी सुरेश प्रसाद साह ने भगवानपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी […]
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हाजीपुर : एडीजे तीन उदयवंश कुमार ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में पति व सास-ससुर को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं संदेह का लाभ देते हुए दोनों ननद को रिहा कर दिया.
मिली जानकारी महुआ थाना के मोहनपुर भारबोरहा निवासी सुरेश प्रसाद साह ने भगवानपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी वर्ष 2011 में भगवानपुर थाने के प्रतापटांड़ शेरपुर गांव निवासी नंदलाल साह के पुत्र दिलीप साह से की थी.
शादी के बाद दिलीप व उसके परिजन बाइक व सोने की चेन के लिए उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे. दहेज में बाइक व सोने की चेन मांग पूरी नहीं करने पर पति व अन्य ने 3 सितंबर 2011 को उसकी पुत्री की गला दबाकर हत्या करने के बाद गांव के राघोबाबा पोखर में फेंक दिया था.
सुरेश प्रसाद की शिकायत पर भगवानपुर थाने की पुलिस पोखर से शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के बाद सास शीला देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने शीला देवी के 25 नवंबर 2014 को तथा अन्य के विरुद्ध 21 जुलाई 2016 को आरोपपत्र समर्पित किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ और बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किये गये.
गवाहों का बयान सुनने के बाद एडीजे तीन ने महिला के पति दिलीप साह, ससुर नंदलाल साह व सास शीला देवी को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं उसकी दो ननद संगीता देवी और मीनू देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया.
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