ePaper

दो मामले में 10-10 वर्षों की सजा

Updated at : 26 Feb 2019 1:41 AM (IST)
विज्ञापन
दो मामले में 10-10 वर्षों की सजा

हाजीपुर : हाजीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विपिन दत्त पाठक ने लगभग ढाई दशक पुराने दो मामलों की सुनवायी करते हुए सोमवार को तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष की सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार पहला मामला वर्ष 1993 का है, जबकि दूसरा मामला वर्ष 1999 का बताया गया है. वर्ष 1999 […]

विज्ञापन

हाजीपुर : हाजीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विपिन दत्त पाठक ने लगभग ढाई दशक पुराने दो मामलों की सुनवायी करते हुए सोमवार को तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष की सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार पहला मामला वर्ष 1993 का है, जबकि दूसरा मामला वर्ष 1999 का बताया गया है.

वर्ष 1999 में महनार थाना के हसनपुर गांव में आम तोड़ने के विवाद में मनोज कुमार सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था. इस मामले की सुनवायी करते हुए कोर्ट ने सुधीर झा को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं सदर थाने के चकभोज गांव में 10 मार्च 1999 को रवींद्र राय और धर्मेंद्र राय को लाठी-डंडे से मारपीट कर जख्मी कर देने के मामले की भी सुनवायी की गयी.

इस मामले में शंकर राय और जितेंद्र राय को भी दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी. दोनों ही मामलों में पीपी वीरेंद्र नारायण सिंह के निर्देशन में एपीपी रामचंद्र चौधरी ने बहस की.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन