जिले के खरीफ उत्पादक किसानों के लिए राहत की बात

Updated at : 09 Aug 2018 5:13 AM (IST)
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जिले के खरीफ उत्पादक किसानों के लिए राहत की बात

हाजीपुर : जिले के खरीफ उत्पादक किसानों के लिए राहत की बात है कि उन्हें धान एवं मक्के की फसल के नुकसान पर सरकार की सहायता मिल जायेगी. किसानों को 20 प्रतिशत तक के नुकसान पर 7,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा 20 प्रतिशत से ज्यादा की क्षति पर 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर […]

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हाजीपुर : जिले के खरीफ उत्पादक किसानों के लिए राहत की बात है कि उन्हें धान एवं मक्के की फसल के नुकसान पर सरकार की सहायता मिल जायेगी. किसानों को 20 प्रतिशत तक के नुकसान पर 7,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा 20 प्रतिशत से ज्यादा की क्षति पर 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जायेगी.

इसी खरीफ मौसम से योजना की शुरुआत: किसानों को बाढ़, सुखाड़, तुषारापात आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की होने वाली क्षति की स्थित में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें आगामी फसल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खरीफ 2018 मौसम से फसल सहायता योजना योजना लागू की है. इस योजना के तहत ऐसे सभी किसान, जो अपनी रैयती भूमी पर खुद खेती करते हैं या ऐसे किसान भी, जो दूसरे रैयत की जमीन पर खेती करते हैं, लाभान्वित होंगे.
हर मौसम में योजना के पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन: फसल बीमा के बदले शुरू की गयी फसल सहायता योजना में रैयत या गैर रैयत किसान को किसी प्रकार की राशि अदा नहीं करनी है. इस नि:शुल्क योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद किसानों को प्रत्येक मौसम में योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन कराना होगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावे किसी अन्य तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे. रैयत किसानों को व्यक्तिगत पहचान पत्र, अपना हाल का फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र, आवेदक के नाम का हालिया एलपीसी एवं फसल बोआई को स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा. जबकि गैर रैयत किसानों को पहचान संबंधी कागजातों के अलावे किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा. ऑनलाइन निबंधन के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाया गया है. खरीफ फसल में योजना का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक आवेदन किये जा सकेंगे.
जिले में अभी तक लगभग छह हजार आवेदन : फसल सहायता के लिए बुधवार तक जिले के सभी 16 प्रखंडों को मिलाकर कुल 5807 आवेदन प्राप्त हुए. आवेदकों में 2841 रैयत एवं 2966 गैर रैयत किसान शामिल थे. इनमें धान के लिए 5093 एवं मक्के के लि‍ए 714 आवेदन आये. सबसे ज्यादा पातेपुर प्रखंड से 859 तथा सबसे कम बिदुपुर प्रखंड से मात्र 42 आवेदन प्राप्त हुए. भगवानपुर प्रखंड से 369, चेहराकलां से 246, देसरी से 193, गोरौल से 153, हाजीपुर से 376, जंदाहा से 438, लालगंज से 288, महनार से 155, महुआ से 669, पटेढी बेलसर से 460, राघोपुर से 588, राजापाकर से 165, सहदेई बुजुर्ग से 275 एवं वैशाली प्रखंड से 531 आवेदन प्राप्त हुए.
क्या कहतें हैं पदाधिकारी
फसल सहायता योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत तक कमी होने पर साढ़े सात हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर तक कुल 15 हजार रूपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी. 20 प्रतिशत से ज्यादा कमी की स्थित में 10 हजार रूपये की दर से दो हेक्टेयर तक कुल 20 हजार रूपये की सहायता राशि दी जायेगी. ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकें, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अवधि बढा़कर 31 अगस्त तक कर दी गयी है.
विजय कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी
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