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साली का दुपट्टा खींचने वाले जीजा को मिली दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 21 Oct 2024 9:51 PM (IST)
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साली का दुपट्टा खींचने पर दो वर्ष की कारावास की सजा

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनाई सजा

लगाया गया दस हजार का जुर्माना

सुपौल

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ राजेश सिंह की अदालत ने सोमवार को साली का दुपट्टा खींचने वाले आरोपित जीजा सुमन कुमार साह को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादवि के तहत दो साल की सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात एवं बचाव पक्ष से तीन गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये गये. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता केके सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

साढ़े सात साल पहले घटित हुई थी घटना

जीजा साली की रिश्ते को तार-तार करने वाली यह घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 08 मई 2017 को घटित हुई थी. घटना के घटित होने के बाद पीड़ित पक्ष ने गांव में एक पंचायत भी की थी. जहां आरोपित पंच की बातों को मानने से इंकार कर गये थे. इसके बाद ताराचंद राय ने मामले में किशनपुर थाना क्षेत्र के ओरही लक्ष्मीनियां निवासी रामचंद्र साह, श्याम सुंदर साह, सुमन साह एवं शंभू साह के विरुद्ध किशनपुर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी. दिये गये आवेदन में बताया गया कि एक शादी समारोह में पीड़िता दुल्हन का शृंगार कर रही थी. जहां आरोपित ने पीड़िता का दुपट्टा खींच लिया. जिससे वह अर्द्धनग्न हो गयी थी. मामले में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपित रामचंद्र साह, शंभू साह एवं श्यामसुंदर साह को बरी कर दिया. जबकि सुमन कुमार साह को उक्त सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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