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अधिकारियों की पहल पर आत्मदाह का फैसला लिया गया वापस

Updated at : 04 Jun 2025 6:17 PM (IST)
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अधिकारियों की पहल पर आत्मदाह का फैसला लिया गया वापस

वार्ता के क्रम में सीओ द्वारा भूस्वामी श्री यादव से जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज लिए गये

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छातापुर. जमाबंदी रद्दीकरण के आदेश से नाराज भूस्वामी रामचंद्र यादव ने सीओ राकेश कुमार की पहल पर आत्मदाह करने के फैसले को वापस ले लिया. बुधवार की सुबह अंचल कार्यालय स्थित सीओ वेश्म में कई घंटे तक चले वार्ता व मान मनव्वल के बाद रामचंद्र यादव राजी हुए. इस दौरान हल्का कर्मचारी दिनेश कुमार भी मौजूद रहे. रामचंद्र यादव अपने पिता स्व बच्चालाल यादव के नाम से चल रहे जमाबंदी संख्या 337 को तत्कालीन अपर समाहर्ता द्वारा रद्द किये जाने से क्षुब्ध थे. लिहाजा उन्होंने चार जून को समाहरणालय में अपराह्न एक बजे आत्मदाह की चेतावनी दी थी. वार्ता के क्रम में सीओ द्वारा भूस्वामी श्री यादव से जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज लिए गये. उक्त दस्तावेजों को एसडीएम व डीएम को समर्पित करने तथा वस्तु स्थिति से अवगत कराने का आश्वासन दिया गया. इस संदर्भ में सीओ ने बताया कि किसी भी आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय जाने का विकल्प उपलब्ध रहता है. आदेश के विरुद्ध आत्मदाह करने जैसा निर्णय लेना कहीं से भी उचित नहीं है. बताया कि रामचंद्र यादव और द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद के और भी मामले चल रहे हैं, सभी मामलों के भौतिक रूप से जायजा लेने और आस पड़ोस के लोगों का राय जानने के लिए वे थानाध्यक्ष के साथ आज ही कटहरा जाएंगे. रद्द जमाबंदी संख्या 337 खाता 237 खेसरा 561 रकवा 75 डिसमिल से जुडे़ सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सीओ को दिया गया है. श्री यादव ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने अंचल कार्यालय में तत्कालीन लिपिक व अंचल अमीन द्वारा अपर समाहर्ता न्यायालय को भेजे गए रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए और इसकी जांच कराने की मांग की है. बताया कि जमाबंदी रद्दीकरण मामले में उन्हें उचित न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह के फैसले पर वापस हो सकते हैं. क्या है मामला जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 242/2022 व ऑनलाइन केश नंबर 112/2022-23 में तत्कालीन अपर समाहर्ता द्वारा उक्त भूमि को गैरमजरूआ आम बताते जमाबंदी को रद्द कर दिया गया था. पारित आदेश के विरुद्ध श्री यादव द्वारा समाहर्ता सुपौल के न्यायालय में जमाबंदी रद्द अपील वाद संख्या 50/2023 रामचंद्र यादव बनाम ओमप्रकाश कुमार दायर किया गया. अपील वाद में न्यायालय समाहर्ता सुपौल ने दिनांक 22 फरवरी 25 को पारित अपने आदेश में अपर समाहर्ता के आदेश को संपुष्ट किया है. जिसके बाद श्री यादव ने आदेश को निरस्त करने की मांग करते डीएम व एसपी से लेकर माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक को पत्र भेजा और आत्मदाह की चेतावनी दी थी. मामले में भारत सरकार की केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण व्यवस्था द्वारा संज्ञान लेने के बाद अपर समाहर्ता ने श्री यादव को पत्र भेजकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया. पत्र में आदेश से असंतुष्ट रहने पर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा सात के तहत सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण दायर करने का सुझाव दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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By RAJEEV KUMAR JHA

RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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