आरोपित को मिली सात साल की सजा, गया जेल

13 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी
सुपौल. जिले के करजाइन थाना कांड संख्या 132/24 एवं पॉक्सो वाद संख्या 105/24 से जुड़े वायरल वीडियो मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपित को सख्त सजा सुनाई है. गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, संतोष कुमार दुबे की अदालत ने आरोपित गणेश मेहता करजाइन, जिला सुपौल को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) के तहत 01 माह का साधारण कारावास 5000 का जुर्माना 127(2) 01 साल का कठोर कारावास 5000 का जुर्माना 115(2) 01 साल का कठोर कारावास 5000 का जुर्माना 74 के तहत 05 साल का कठोर कारावास 20000 का जुर्माना लगाया गया. 75 के तहत 01 साल का कठोर कारावास 10000 का जुर्माना 76 के तहत 07 साल का कठोर कारावास 25000 का जुर्माना 333 के तहत 05 साल का कठोर कारावास 25000 का जुर्माना 351(2) के तहत 01 साल का कठोर कारावास 5000 का जुर्माना 352 के तहत 02 साल कठोर कारावास 5000 का जुर्माना पोक्सो की धारा 08 के तहत 05 साल का कठोर कारावास 25000 का जुर्माना पॉक्सो 10 के तहत 7 साल का कठोर कारावास 25000 का जुर्माना लगाया गया. पॉक्सो 12 के तहत 03 साल का कठोर कारावास 10000 का जुर्माना बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत 2 साल का कठोर कारावास 50000 जुर्माना लगाया गया. एसीएसटी की धारा 3(1)(आर)(एस)(डब्ल्यू) के तहत 3-3 साल का कठोर कारावास व बीस हजार – बीस हजार का जुर्माना लगाया गया. सभी सजाएं साथ चलेंगी. मामले में अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी व बचाव पक्ष की और से अधिवक्ता प्रवीण कुमार मेहता ने दलील पेश की. कुल 10 अभियुक्त में 8 आरोपित को 15 जनवरी 2026 को दोषी करार दिया गया था. कुल 13 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी. :
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