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पंसस ने की गलत जमाबंदी रद्द करने की मांग, नहीं पूरी होने पर करेंगे आत्मदाह

Updated at : 23 May 2025 6:14 PM (IST)
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पंसस ने की गलत जमाबंदी रद्द करने की मांग, नहीं पूरी होने पर करेंगे आत्मदाह

आवेदन के आलोक में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है

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छातापुर. प्रखंड के कटहरा पंचायत निवासी एक जमाबंदी रैयत ने डीएम व एसपी को पत्र लिखकर आत्मदाह की चेतावनी दी है. आवेदन पत्र में तत्कालीन अपर समाहर्ता पर विपक्षी के प्रभाव में आकर जमाबंदी रद्द करने का आरोप लगाया गया है. आवेदन के अनुसार जमाबंदी रद्दीकरण को निरस्त करने तथा 30 दिनों के अंदर न्याय नहीं देने पर 04 जून 2025 को समाहरणालय में अपराह्न एक बजे वे आत्मदाह करने की बात कही. जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी. मालूम हो कि आत्मदाह की धमकी देने वाले भूस्वामी कटहरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी हैं. आत्मदाह से संबंधित आवेदन की प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित एक दर्जन से अधिक संबंधितों को डाक सेवा के माध्यम से भेज दी गई है. आवेदन पत्र के अनुसार जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 242/2022 तथा ऑनलाइन केश नंबर 112/2022-23 में बीते 21 मार्च 2025 को आदेश पारित कर दिया गया. आवेदक ने अपर समाहर्ता पर निजी स्वार्थपूर्ति के लिए विपक्षी के प्रभाव में आकर आदेश पारित करने का आरोप लगाया है. बताया गया है कि जमाबंदी रद्दीकरण आदेश के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए डीएम को 19 अगस्त 2023 एवं 27 फरवरी 2024 को आवेदन दिया गया था. परंतु आवेदन के आलोक में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है. जिसके कारण आत्मदाह करने को लेकर उन्होंने निर्णय लिया है. यह मामला उनके पिता स्व बच्चालाल यादव के नाम से दर्ज जमाबंदी संख्या 337 खाता 237 खेसरा 561 रकवा 0.75 डिसमिल से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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