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वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकार, सुविधाओं व कानूनी संरक्षण की दी जानकारी

Updated at : 17 Nov 2025 6:38 PM (IST)
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वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकार, सुविधाओं व कानूनी संरक्षण की दी जानकारी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनंत सिंह के मार्गदर्शन में सोमवार को मंडल कारा परिसर में वरिष्ठ नागरिकों के मेंटेनेंस एवं वेलफेयर अधिनियम, 2007 से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

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मंडल कारा में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित सुपौल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनंत सिंह के मार्गदर्शन में सोमवार को मंडल कारा परिसर में वरिष्ठ नागरिकों के मेंटेनेंस एवं वेलफेयर अधिनियम, 2007 से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार आयोजित किया गया. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं व्यक्तियों को मेंटेनेंस एवं वेलफेयर अधिनियम, 2007 के तहत मिलने वाले उनके अधिकारों, सुविधाओं और कानूनी संरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. अधिकारियों ने बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सहयोग प्रदान करना है जो स्वयं अपनी देखभाल पूरी तरह नहीं कर सकते तथा उन्हें उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है. इसके साथ ही प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या उपेक्षा की स्थिति में वे उचित कानूनी मदद प्राप्त कर सकें. कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अफजल आलम ने किया. मौके पर अधिवक्ता भी मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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