इससे राज्य खाद्य निगम को 15 से 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. जिला प्रबंधक सीता शरण ने बताया कि पीडीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया जा रहा है. पूर्व में संबंधित सभी मिलरों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया जा चुका है.
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पांच मिलरों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी
सुपौल: आवंटित धान के अनुरूप चावल उपलब्ध नहीं कराने वाले पांच मिलरों के विरुद्ध एसएफसी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी, जबकि अन्य 20 मिलरों के विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई की जायेगी. मामला वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2012-13 का है. आरोप है कि इन पांच मिलरों ने आवंटित धान के आलोक में एसएफसी को पर्याप्त चावल […]
सुपौल: आवंटित धान के अनुरूप चावल उपलब्ध नहीं कराने वाले पांच मिलरों के विरुद्ध एसएफसी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी, जबकि अन्य 20 मिलरों के विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई की जायेगी. मामला वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2012-13 का है. आरोप है कि इन पांच मिलरों ने आवंटित धान के आलोक में एसएफसी को पर्याप्त चावल उपलब्ध नहीं कराया.
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