प्रतिनिधि, सुपौलआवंटित धान के अनुरूप चावल उपलब्ध नहीं कराने वाले पांच मिलरों के विरुद्ध एसएफसी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी, जबकि अन्य 20 मिलरों के विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई की जायेगी. मामला वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2012-13 का है. आरोप है कि इन पांच मिलरों ने आवंटित धान के आलोक में एसएफसी को पर्याप्त चावल उपलब्ध नहीं कराया. इससे राज्य खाद्य निगम को 15 से 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. जिला प्रबंधक सीता शरण ने बताया कि पीडीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया जा रहा है. पूर्व में संबंधित सभी मिलरों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया जा चुका है.आर्थिक अपराध इकाई में चलेगा मुकदमाप्रबंधक श्री शरण ने बताया कि वर्ष 2013-14 में एवन व साहिल राइस मिल पूर्णिया, राहुल राइस मिल सहरसा तथा बकौर की एक राइस मिल पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही है. इसके अलावा जिले के दौलतपुर स्थित साक्षी राइस मिल पर बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई में मामला दर्ज कराया जा रहा है. मिलर द्वारा करीब पांच करोड़ से अधिक की राशि का गबन किया गया है.अन्य कई मिलरों पर भी होगी कार्रवाईइन पांच मिलरों के अलावा अन्य कई मिलर भी कार्रवाई की जद में हैं. वर्ष 2012-13 में भी कई मिलरों ने अनियमितता बरती थी, जिसकी जांच की जा रही है. 20 अन्य मिलरों की पहचान कर उन पर पीडीआर एक्ट के तहत नीलाम पत्र दायर किया गया है. सप्ताह के अंत तक उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
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पांच मिलरों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, 20 अन्य भी चिह्नित
प्रतिनिधि, सुपौलआवंटित धान के अनुरूप चावल उपलब्ध नहीं कराने वाले पांच मिलरों के विरुद्ध एसएफसी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी, जबकि अन्य 20 मिलरों के विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई की जायेगी. मामला वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2012-13 का है. आरोप है कि इन पांच मिलरों ने आवंटित धान के आलोक में एसएफसी को पर्याप्त चावल […]
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