निजी वाहनों से मतदान करने बूथ तक जा सकेंगे मतदाता

Updated at : 22 Apr 2019 6:45 AM (IST)
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निजी वाहनों से मतदान करने बूथ तक जा सकेंगे मतदाता

सुपौल : मतदान के दिन किसी भी वाहन का उपयोग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर वोट दिलाने के लिये लाने व ले जाने के लिये नहीं किया जायेगा. परमिट के बिना निम्नांकित वाहनों को छोड़ कर अन्य गाड़ियों का परिचालन 23 अप्रैल को बंद रहेगा. इनमें निजी वाहन के मालिक व उनके परिवार के सदस्य […]

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सुपौल : मतदान के दिन किसी भी वाहन का उपयोग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर वोट दिलाने के लिये लाने व ले जाने के लिये नहीं किया जायेगा. परमिट के बिना निम्नांकित वाहनों को छोड़ कर अन्य गाड़ियों का परिचालन 23 अप्रैल को बंद रहेगा.

इनमें निजी वाहन के मालिक व उनके परिवार के सदस्य वोट डालने के लिये मतदान केंद्र से दो सौ मीटर की परिधि के बाहर गाड़ी खड़ी करके मतदान केंद्र पर वोट डालने जा सकते हैं.
वोट गिराने के बाद वे सीधे वापस चले जायेंगे. अन्य मतदाताओं को मत डालने के लिए सेवा प्रदान नहीं किया जायेगा. वहीं अस्पताल की गाड़ी, एंबुलेंस, डेयरी, पानी का टैंकर, आपातकालीन विद्युत संबंधित वाहन, कर्तव्य पर लगे पुलिस वाहन तथा चुनाव कार्य में लगे सरकारी सेवक की गाड़ी के परिचालन की छूट दी गयी है.
वहीं यात्रियों के यातायात के लिये निश्चित स्थान से तय स्थान तक जाने वाली गाड़ी, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल जाने के लिये उपयोग में लायी जाने वाली गाड़ी व बीमार व असहाय को अस्पताल पहुंचाने वाली गाड़ियों का भी परिचालन जारी रहेगा. इन वाहनों के अलावा अन्य गाड़ियों का परिचालन मतदान के दिन 23 अप्रैल को बंद रहेगा.
जिला प्रशासन द्वारा इस बाबत आदेश जारी किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन को जब्त कर वाहन मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. मतदान के दिन जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिये जायेंगे तथा वाहनों की सघन जांच की जायेगी.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन प्रत्येक प्रत्याशी कुल 08 वाहनों का उपयोग कर पायेंगे. इनमें एक वाहन प्रत्याशी के लिये, एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिये तथा सभी छह विधानसभा क्षेत्र के लिये एक-एक वाहन का उपयोग वैध होगा.
इन वाहनों के लिये निर्वाची पदाधिकारी द्वारा परमिट जारी किया जायेगा. इस परमिट को वाहन के अगले शीशे पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. वाहनों का परमिट लाल रंग का होगा और काले रंग से मुद्रित रहेगा.
राजनीतिक प्रकृति के एसएमएस पर प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र के आलोक में प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पूरे जिले में 21 अप्रैल की संध्या छह बजे से मतदान की तिथि 23 अप्रैल के संध्या 06 बजे तक राजनीतिक प्रकृति के एसएमएस प्रेषण पर प्रतिबंध लगाया गया है.
यातायात के लिए निश्चित स्थान से तय स्थान तक जाने वाली गाड़ियों का परिचालन रहेगा जारी
आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन होंगे जब्त, मालिकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
विधान सभावार नियंत्रण कक्ष की स्थापना
लोकसभा चुनाव के सफल संचालन हेतु समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में विधानसभावार नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है. जिसका दूरभाष नंबर निम्नांकित है.
विधानसभा क्षेत्र दूरभाष संख्या
41 निर्मली 06473-224763
42 पिपरा 06473-224768
43 सुपौल 06473-224769
44 त्रिवेणीगंज 06473-224770
45 छातापुर 06473-224771
72 सिंहेश्वर 06473-224772
दो दिनों तक इंडो-नेपाल सीमा रहेगी सील
कुनौली. सीमा क्षेत्र कुनौली में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडो-नेपाल सीमा को दो दिनों तक सील किया जायेगा. एसएसबी 45वीं बटालियन के इंस्पेक्टर विवेक कुमार ने बताया कि विभागीय आदेशानुसार लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार की शाम से लेकर मंगलवार की शाम यानी चुनाव संपन्न होने तक सीमा को सील रखा जायेगा.
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