पुनर्वासित परिवारों से जबरन टैक्स वसूली के आरोप निराधार, मुख्य पार्षद ने दी सफाई

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प्रेसवार्ता करते मुख्य पार्षद

सुपौल नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा 'राघव' ने पुनर्वासित परिवारों से जबरन होल्डिंग टैक्स वसूली के आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स वसूली निर्धारित नियमों के अनुसार होती है और यह नगर परिषद की आय का प्रमुख स्रोत है.

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Nagar Parishad: सुपौल नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा 'राघव' ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुनर्वासित परिवारों से जबरन होल्डिंग टैक्स वसूली के आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि नगर परिषद किसी भी परिवार से जबरदस्ती टैक्स नहीं लेती और पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत संचालित होती है.

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नियमों के अनुसार ही होती है टैक्स वसूली

मुख्य पार्षद ने कहा कि केवल उन्हीं लोगों से होल्डिंग टैक्स लिया जाता है जो संपत्ति कर अधिनियम के तहत टैक्स देने के पात्र हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 से नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू हुई थी और तब से यह प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है.

नगर परिषद की आय का प्रमुख स्रोत है होल्डिंग टैक्स

Nagar Parishad: राघवेंद्र झा ने कहा कि होल्डिंग टैक्स नगर परिषद की आंतरिक आय का महत्वपूर्ण स्रोत है. इसी राशि से नगर क्षेत्र में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं का संचालन किया जाता है. उन्होंने लोगों से तथ्यों की जानकारी के बिना भ्रामक आरोप नहीं लगाने की अपील की.

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का प्रयास

मुख्य पार्षद ने स्वीकार किया कि पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले कई जरूरतमंद परिवार अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं. उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और विभागीय मंत्री से बातचीत की गई है ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके.

शिकायत मिलने पर होगा त्वरित समाधान

उन्होंने कहा कि नगर परिषद नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. यदि किसी क्षेत्र में कोई समस्या या शिकायत है तो लोग सीधे नगर परिषद को जानकारी दें. शिकायत मिलने पर उसका त्वरित समाधान कराया जाएगा.इस मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, उपमुख्य पार्षद रजिया परवीन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे.


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