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हत्या के छह आरोपियों को आजीवन कारावास

सुपौल : एडीजे प्रथम आलोक राज की अदालत ने दो वर्ष पूर्व पिपरा थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी अखिलेश झा हत्याकांड के छह अभियुक्तों दिनेश मंडल, पवन मंडल, बुच्ची मंडल, राजेश मंडल, दुर्गानंद मंडल एवं अरूण मंडल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 302/34 […]

सुपौल : एडीजे प्रथम आलोक राज की अदालत ने दो वर्ष पूर्व पिपरा थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी अखिलेश झा हत्याकांड के छह अभियुक्तों दिनेश मंडल, पवन मंडल, बुच्ची मंडल, राजेश मंडल, दुर्गानंद मंडल एवं अरूण मंडल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास तथा 05 हजार अर्थदंड व धारा 341 के तहत एक माह की सजा सुनायी गयी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सारंग कुमारी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता युगेश्वर मंडल ने बहस में भाग लिया.
राजपुर गांव निवासी अखिलेश झा को गांव के ही दिनेश मंडल, पवन मंडल, बुच्ची मंडल, राजेश मंडल, दुर्गानंद मंडल एवं अरूण मंडल ने पीट-पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इलाज के दौरान अखिलेश की मौत हो गयी थी.
अखिलेश झा के भाई मिथिलेश झा के ने आरोपियों के खिलाफ पिपरा थाना में कांड संख्या 02/17 दर्ज कराया था. मिथिलेश ने अपने आवेदन में बताया था कि वर्ष 2017 की दो जनवरी को उनके खेत में लगे बांस को उक्तसभी आरोपी काट रहे थे. भाई अखिलेश ने मौके पर पहुंच लोगों को बांस काटने मना करने किया.
उनलोगों ने मिलकर मारपीट कर अखिलेश गंभीर रूप से घायल कर दिया. अखिलेश की इलाज के दौरान जिसके बाद 09 जनवरी 2017 को मौत हो गयी. न्यायालय ने गुरुवार को मामले में इन सभी आरोपियों को दोषी करार देने के बाद मंगलवार को सजा का ऐलान किया था.

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