25 हजार जुर्माना भी वसूले
Updated at : 13 Mar 2019 7:14 AM (IST)
विज्ञापन

सुपौल : राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन के व्यवहार को खत्म करने का भले ही आदेश जारी किया हो. परंतु नगर परिषद क्षेत्र में अब भी दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से पॉलीथिन का व्यवहार थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसको लेकर मंगलवार को नगर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए मंगलवार को शहर के विभिन्न […]
विज्ञापन
सुपौल : राज्य सरकार द्वारा पॉलीथिन के व्यवहार को खत्म करने का भले ही आदेश जारी किया हो. परंतु नगर परिषद क्षेत्र में अब भी दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से पॉलीथिन का व्यवहार थमने का नाम नहीं ले रहा है.
इसको लेकर मंगलवार को नगर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए मंगलवार को शहर के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान पॉलीथिन का उपयोग करने वाले दुकानदारों से प्रतिबंधित पॉलीथिन को जब्त किया गया. साथ ही 25 हजार 200 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी.
जानकारी देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि छापेमारी अभियान स्टेशन चौक, दक्षिण हटखोला रोड, व्यापार संघ रोड, महावीर चौक एवं गजना चौक जैसे स्थानों पर चलाया गया.
ईओ श्री कुमार ने बताया कि प्रतिष्ठानों के संचालक को पुनः चेतावनी भी दी गयी कि अगर वे दोबारा ऐसा गलत कार्य करते हैं तो सरकारी प्रावधान के उल्लंघन के आरोप में उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. छापेमारी की अगुवाई स्वयं कार्यपालक पदाधिकारी कर रहे थे.
साफ रहेगा सुपौल, पॉलीथिन मुक्त भी होगा
मौके पर मौजूद नप के कनीय अभियंता अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि शहर को पॉलीथिन मुक्त करने को लेकर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. बताया कि करीब 80 प्रतिशत लोगों ने अब पॉलीथिन का उपयोग बंद कर दिया है. शीघ्र ही नप क्षेत्र को पॉलीथीन फ्री घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है.
नगर परिषद का प्रयास है कि सरकार द्वारा पॉलीथिन को लेकर जारी कानून को शत-प्रतिशत लागू किया जा सके. बताया कि 50 माइक्रोन से कम का पॉलीथिन प्रतिबंधित है. इस अभियान में योजना सहायक सोनू कुमार, सिटी मैनेजर मोजिबुल हसन, डीके मिश्रा, सतीश कुमार, अभिषेक कुमार समेत पुलिस बल के जवान शामिल थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




