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अशक्त, दिव्यांग और महिला मतदाताओं के लिए होंगी विशेष व्यवस्थाएं

लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा मतदान पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार की आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं.

सीवान जिले में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा मतदान पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार की आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं. इस क्रम में गुरुवार को डीएवी उच्च विद्यालय प्रशिक्षण केंद्र पर नोडल मास्टर ट्रेनर विश्वमोहन सिंह तथा मास्टर ट्रेनर कुमार राजकपूर टीपू के द्वारा उपस्थित मतदान पदाधिकारियों को कुछ अन्य विशेष जानकारियां भी प्रदान की गयीं जिसमें अशक्त, दिव्यांग, अंधे और शिथिलांग तथा महिला मतदाताओं के द्वारा आसानी से वोट डाला जाये इसके बारे में विस्तार से समझाया गया. डीएवी उच्च विद्यालय प्रशिक्षण केंद्र पर नोडल मास्टर ट्रेनर विश्वमोहन सिंह ने बताया की अशक्त/दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गयी है. ऐसे मतदाताओं की मतदान केंद्रवार सूची अलग से तैयार की गई है. पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म 12 ऐसे मतदाताओं को उपलब्ध कराते हुए उनसे मांग पत्र लेने के बाद उनको पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की जायेगी. मतदाता सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम के बॉक्स में पीबी लिख दिया जायेगा. ऐसे मतदाता मतदान केंद्र पर वोट नहीं डालेंगे. इसके साथ ही 85 प्लस, कोविड पॉजिटिव एवं आवश्यक सेवाओं के लोगों को भी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की गयी है. जिन्हें भी पोस्टल बैलेट जारी होगा मतदाता सूची में उनके नाम वाले बॉक्स में पीबी लिख दिया जायेगा अर्थात उनका वोट मतदान केंद्र पर नहीं पड़ेगा. मास्टर ट्रेनर कुमार राजकपूर टीपू ने बताया कि यदि मतदाता अंधत्व या अन्य शारीरिक विकलांगता के कारण बैलेट यूनिट पर बिना सहायता के मतदान करने में असमर्थ हैं, तो पीठासीन पदाधिकारी एक घोषणा पत्र भरवा कर ऐसे मतदाता के साथ एक सहायक की अनुमति नियम 49एन के तहत दे सकते हैं. इसके लिए सहायक की उम्र कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिए. यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाताओं के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी. वोट के समय साथी के दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगेगी. उन्होंने आगे बताया कि कोई मतदान दल के कोई मतदानकर्मी ऐसी स्थिति में स्वयं साथी बनाकर मतदान नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करना कानूनी एवं दंडनीय अपराध है. दरोगा राय प्रशिक्षण केंद्र पर मास्टर ट्रेनर संजय कुमार गुप्ता और संदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला मतदाताओं के संबंध में भी निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधाओं का ध्यान रखा गया है. मास्टर ट्रेनर कामेश्वर मांझी और राजेश्वर राम ने बताया कि महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अलग से लाइन बनाई जाएगी और मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने में वरीयता भी दी जायेगी. मास्टर ट्रेनर विजय कुमार प्रसाद और संतोष कुमार ने बताया कि यदि महिला की गोद में नवजात शिशु है तो उसको विशेष प्राथमिकता दी जायेगी और शिशु के साथ महिला को मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जायेगा. मास्टर ट्रेनर प्रेम कुमार सोनी और मोहन प्रसाद ने बताया कि मतदान कर्मियों के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मतदान के लिए महिलाओं को काफी समय तक लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े. मास्टर ट्रेनर प्रमोद कुमार शर्मा और कृष्ण कुमार ओझा ने बताया कि यदि महिला मतदाता घूंघट में हो तथा विशेष परिस्थिति में यदि उसकी पहचान सुनिश्चित करने में प्रथम मतदान अधिकारी को असुविधा या दिक्कत लगेगी तो प्रथम मतदान अधिकारी मतदान केंद्र पर नियुक्त महिला मतदानकर्मी से उसकी पहचान करेंगे. महिला मतदाता की पहचान में गोपनीयता, गरिमा और शिष्टता का ध्यान रखा जायेगा. मास्टर ट्रेनर सुमित कुमार तिवारी और मंगल कुमार साह ने बताया कि महिला मतदाताओं की पहचान के क्रम में उनको अनावश्यक रूप से परेशानी नहीं हो इस बात का ध्यान रखा जायेगा तथा अमिट स्याही निर्धारित स्थान पर बिना हाथ छूए स्टिक के माध्यम से लगायी जायेगी. मास्टर ट्रेनर सुरेश प्रसाद एवं शंभूनाथ प्रसाद ने बताया कि रजिस्टर पर महिला मतदाता के अंगूठा का निशान उसे स्वयं लगाने दिया जायेगा.

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