बिहार में 10 जून से बिना ट्रांजिट पास नहीं चलेगा बालू-गिट्टी का वाहन, नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, जा सकते हैं जेल
Published by : Sakshi kumari Updated At : 06 Jun 2026 10:29 AM
प्रतिकात्मक तस्वीर
Siwan News: बिहार में 10 जून 2026 से बालू, गिट्टी, पत्थर और अन्य लघु खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य होगा. बिना पास पकड़े जाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Siwan News: बिहार में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर लगाम कसने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. अब दूसरे राज्यों से बालू,गिट्टी,पत्थर,मोरंग समेत अन्य लघु खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए 10 जून 2026 से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य होगा. नियम लागू होने के बाद बिना ट्रांजिट पास पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
अवैध खनिज परिवहन पर लगेगी रोक
सीवान के जिला खनिज विकास पदाधिकारी रागिनी कुमारी ने बताया कि खनिज परिवहन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है. अन्य राज्यों से आने वाले सभी खनिज वाहनों का ISTP पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा.
10 जून से पहले करा लें वाहन का रजिस्ट्रेशन
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ISTP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वाहन मालिक और ट्रांसपोर्टर अभी से पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, जिससे ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.
जानिए कितना लगेगा ट्रांजिट पास शुल्क
खनिज स्रोत स्थल से परिवहन चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा. यदि खनिज की मात्रा वजन में दर्ज है तो 60 रुपये प्रति टन और आयतन में दर्ज होने पर 85 रुपये प्रति घनमीटर शुल्क देना होगा. भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा.
बिना दस्तावेज मिले तो होगी सख्त कार्रवाई
विभाग के अनुसार खनिज परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास ट्रांजिट पास और संबंधित राज्य से जारी वैध परिवहन चालान दोनों दस्तावेज होना जरूरी है. जांच के दौरान इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं मिलने पर बिहार खनिज नियमावली 2019 एवं संशोधित 2026 के तहत जुर्माना, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
30 सेकेंड में जारी होगा ट्रांजिट पास
पोर्टल पर वाहन संख्या,स्वामी का नाम,इंजन और चेसिस नंबर दर्ज कर सत्यापन कराया जाएगा. इसके बाद खनिज का नाम,मात्रा,स्रोत,गंतव्य और चालान संबंधी जानकारी भरनी होगी. ऑनलाइन भुगतान सफल होने के लगभग 30 सेकेंड बाद ट्रांजिट पास स्वतः जारी हो जाएगा. इसकी हार्ड कॉपी वाहन में रखना अनिवार्य होगा.
खनिज कारोबारियों को विभाग की चेतावनी
खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और खनिज कारोबारियों से समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है. विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.
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लेखक के बारे में
By Sakshi kumari
साक्षी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की धरती सीवान से आती हैं. पत्रकारिता में करियर की शुरुआत News4Nation के साथ की. 3 सालों तक डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करने के बाद वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के साथ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार की राजनीति में रुचि रखती हैं. हर दिन नया सीखने के लिए इच्छुक रहती हैं.
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