प्रपत्र-एक के प्रारूप का प्रकाशन, 18 तक दर्ज होंगी आपत्तियां

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशित होते ही जिलेभर में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. आरक्षण रोस्टर में संभावित बदलाव की चर्चाओं के बीच गांवों में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है .
प्रतिनिधि, सीवान.राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशित होते ही जिलेभर में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. आरक्षण रोस्टर में संभावित बदलाव की चर्चाओं के बीच गांवों में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है . जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशित किया गया है. वहीं जिला परिषद सदस्य पद के लिए यह प्रारूप प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है.राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है. सभी प्रखंडों में बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-1 का प्रकाशन कराया गया है. प्रकाशित प्रारूप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को अलग-अलग दर्शाया गया है, जबकि अन्य वर्गों की जनसंख्या को एक साथ शामिल किया गया है. जिले के 19 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 283 पंचायतों एवं 3889 वार्डों के लिए यह प्रारूप जारी किया गया है. संभावित उम्मीदवार अपने क्षेत्र की जातीय व जनसंख्या संरचना के आधार पर यह आकलन कर रहे हैं कि किस सीट का आरक्षण किस वर्ग के खाते में जा सकता है. कई ऐसे दावेदार, जो अब तक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वे भी रोस्टर बदलने की संभावना के कारण नए राजनीतिक समीकरण बनाने में जुट गए हैं. प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर ही दावा या आपत्ति स्वीकार की जाएगी- जिला पंचायत राज पदाधिकारी बलेंदु नारायण पांडे ने बताया कि प्रपत्र-1 के प्रारूप प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अवधि 18 मई तक निर्धारित की गई है. प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन 22 मई तक किया जाएगा. अपील वादों का निष्पादन 11 मई से 29 मई तक होगा. इसके बाद 5 जून को प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा तथा नौ जून को संबंधित आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए दावा एवं आपत्तियां ग्राम पंचायत कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय में दाखिल की जा सकती हैं, जबकि जिला परिषद सदस्य पद के लिए प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं समाहरणालय में दावा-आपत्ति दर्ज कराई जाएगी. जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर ही दावा या आपत्ति स्वीकार की जाएगी. निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि दावा एवं आपत्तियां केवल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के संबंध में ही स्वीकार की जाएंगी. अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा- ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य से संबंधित मामलों में प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा जिला परिषद सदस्य के मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी को नामित किया गया है. वहीं अपीलीय प्राधिकार के रूप में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला परिषद सदस्य मामलों में जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है.अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा.
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