प्रतिनिधि,मैरवा. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत में होने वाले उप चुनाव को लेकर शनिवार को अधिसूचना जारी कर दिया है. मैरवा नगरपंचायत में चेयरमैन पद के लिए चुनाव होना है. निर्वाची पदाधिकारी 28 मई को सूचना प्रकाशन करेंगे.उसी दिन से से 5 जून तक नामांकन होगा. संवीक्षा 6 से 9 जून तक, अभ्यर्थियों की नाम वापसी की तिथि 10 12 जून तक , प्रतीक चिन्ह का आवंटन 13 जून को, मतदान की तिथि 28 जून को वही मतगणना की तिथि 30 जून को निर्धारित की गयी है. है. मालूम हो कि चेयरमैन किसमती देवी को मकान का हाउस टैक्स नही जमा करने पर अपनी कुर्सी गवानी पड़ी थी. चेयरमैन की चली गयी थी कुर्सी मैरवा नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन किसमती देवी ने चुनाव के पूर्व अपने मकान का हाउस टैक्स नही जमा करने पर मामला संज्ञान में आने पर अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी. सात दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें दोषी पाये जाने पर पदमुक्त कर दिया था. बताते चले कि मुख्य पार्षद किसमती देवी निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्व के वितीय वर्ष तक के बकाया होल्डिंग टैक्स को अदा नही करने का शिकायत मैरवा नगर के लोहार पट्टी के वार्ड पार्षद दुर्गेश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग में किया था. उन्होंने नामांकन पत्र में तीन मकान का जिक्र किया था. लेकिन केवल एक मकान का होल्डिंग टैक्स नामांकन के पूर्व किया था. जहां डीएम और नगर पंचायत कार्यालय का रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग में भेजने के बाद दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष राज्य निर्वाचन आयोग में रखा था. इसके बाद सुनावई करते हुए मुख्य पार्षद को दोषी पाये जाने पर आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद ने तत्काल प्रभाव से किसमती देवी को मुख्य पार्षद के पद से पदमुक्त कर दिया था.
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