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शहाबुद्दीन की पेशी सुनिश्चित करने का कोर्ट दिया सख्त आदेश, जतायी नाराजगी

सीवान : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की पेशी के फरमान पर गुरुवार को भी अमल नहीं हुआ.निर्धारित समय पर वीसी से पेशी न होने पर विशेष अदालत के न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने नाराजगी जताते हुए जेल अधीक्षक से समय से वीसी के माध्यम से […]

सीवान : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन की पेशी के फरमान पर गुरुवार को भी अमल नहीं हुआ.निर्धारित समय पर वीसी से पेशी न होने पर विशेष अदालत के न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने नाराजगी जताते हुए जेल अधीक्षक से समय से वीसी के माध्यम से पेशी कराने का आदेश दिया. मंडल कारा से पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कराए जाने के बाद से ही यहां वीडियो कांन्फ्रेसिंग सिस्टम से पेशी की तैयारी चल रही थी. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद तेजी आयी.

लगातार टल रही है सुनवाई

हालांकि इसके पूर्व मंडल कारा में वीसी के लिए सिस्टम अपडेट न होने से सुनवाई टलती रही.इस बीच गुरुवार को मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल उपस्थित रहे. इस दौरान मृत्यूंजय हत्याकांड में आरोप गठन व सोनू व अशोक डबल मर्डर मामले में गवाही होनी थी. यहां अभियोजन पक्ष के तरफ से विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह व सहायक अभियोजक रघुवर सिंह मौजूद रहे. वही बचाव पक्ष के तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं रहे. निर्धारित समय पर लेकिन मो.शहाबुद्दीन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी नहीं हुई.डबल मर्डर में गवाह पर सम्मन करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से आग्रह किया.जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए गवाहों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

कोर्ट ने यह मंडल कारा के अधीक्षक को निर्देशित किया कि तिहाड़ जेल से निर्धारित समय पर मो.शहाबुद्दीन को वीसी के माध्यम से पेशी करायी जाय.जिसको लेकर प्रथम सत्र में दोपहर बारह बजे तथा द्वितीय सत्र में 2.15 बजे पेशी कराने को कहा.साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि पेशी के समय इंटरनेट सेवा बहाल रखना सुनिश्चित किया जाय.

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