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फोटो वायरल मामले में पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को जमानत

सीवान : बिहार के सीवान जिला की एक अदालत ने स्थानीय मंडल कारा के भी सेल्फी लेने के एक मामले में राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज जमानत दे दी, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें […]

सीवान : बिहार के सीवान जिला की एक अदालत ने स्थानीय मंडल कारा के भी सेल्फी लेने के एक मामले में राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज जमानत दे दी, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शहाबुद्दीन को आज जमानत दे दी.

तस्वीर हुई थी वायरल

उल्लेखनीय है कि स्थानीय मंडलकारा के अधीक्षक विभु भारद्वाज ने गत 14 जनवरी को इस मामले में शहाबुद्दीन और एक अन्य के खिलाफ मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. सीवान अनुमंडल पुलिस अधिकारी और अनुमंडल अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच किए जाने के बाद जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. गत जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान सिर मुंडाए और ओवरकोट पहने शहाबुद्दीन का सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

36 मामलों का सामना कर रहे हैं शहाबुद्दीन

इस मामले में जमानत मिलने के बाद राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि तेजाब डालकर दो भाईयों की हत्या मामले के चश्मदीद गवाह की हत्या के मामले में पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत के उच्चतम न्यायालय के रद्द कर दिए जाने पर वे वर्तमान में सीवान मंडल कारा में बंद हैं. शहाबुद्दीन हत्या और अपहरण सहित करीब 36 मामलों का सामना कर रहे हैं.

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