दीनदयाल यादव हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास
Author Prabhat khabar digital desk
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सीवान : एडीजे तीन राज कुमार की अदालत ने एमएच नगर थाना के खाजेपुर निवासी दीनदायल यादव हत्याकांड में शामिल आरोपित हरेराम यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की सुनवाई की गयी. बताते चले […]
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सीवान : एडीजे तीन राज कुमार की अदालत ने एमएच नगर थाना के खाजेपुर निवासी दीनदायल यादव हत्याकांड में शामिल आरोपित हरेराम यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की सुनवाई की गयी.
बताते चले कि एमएच नगर थाना के दीनदयाल की पत्नी लालमती देवी अपने बयान में कही थी कि एक अगस्त, 2014 को मेरे पति भैंस चराने के लिए शेखपुर गढ़ रौजा स्थान के पास गये थे. लेकिन रात में लौट कर नहीं आये. कुछ देर बीतने के बाद लड़का सिनोद को पति के बारे में पता लगाने को भेजी तो लड़का आ कर बताया कि पिता को चाकू से मार दिया गया है. वह थोड़ा थोड़ा बोल रहे है. जब मैं घटना स्थल पर गयी तो जानकारी मिला कि गांव के लोग इलाज कराने अस्पताल लेकर गये है.
जब मैं अपने पति को देखने के लिये अस्पताल गयी तो मृत्यु हो चुकी थी. पता लगाने पर जानकारी मिला कि मुज काटने के विवाद में मेरे पति की हत्या खाजेपुर खुर्द निवासी हरेराम यादव ने चाकू मार कर हत्या कर दिया था. कोर्ट में अभियोजन से एपीपी अनिल कुमार पाठक व अभियुक्त के तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने अपना बहस किया था.
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