ePaper

तेजाब से जानलेवा हमले के एक आरोपित को 10 वर्षों की सजा

Updated at : 18 Jun 2019 4:57 AM (IST)
विज्ञापन
तेजाब से जानलेवा हमले के एक आरोपित को 10 वर्षों की सजा

सीवान : एडीजे सात पन्नालाल की अदालत ने तेजाब से जानलेवा हमला के मुख्य आरोपित रितेश को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि में 25 हजार रुपये पीड़ित को देना होगा. अन्य पांच आरोपितों को जानलेवा हमला के मामले में दोषी पाते हुए […]

विज्ञापन

सीवान : एडीजे सात पन्नालाल की अदालत ने तेजाब से जानलेवा हमला के मुख्य आरोपित रितेश को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि में 25 हजार रुपये पीड़ित को देना होगा. अन्य पांच आरोपितों को जानलेवा हमला के मामले में दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

बताते चले कि महाराजगंज थाना कांड संख्या 111/2002 पुरानी बाजार पकवा इनार निवासी बिहारी लाल ने अपने बयान में कहा है कि नौ जुलाई 2002 को संध्या 7 बजे अपने दुकान पर बैठा था. उसी समय मुहल्ला का छोटेलाल हाथ में रॉड, पन्नालाल लोहा का भांती, मदन प्रसाद कटा, बुटन प्रसाद कटा, सुरेश प्रसाद कटा, छोटेलाल का साला तेजाब बोतल, पवन कुमार तेजाब का बोतल लेकर दुकान पर चढ़ गये. मदन, सुरेश कटा भीड़ा दिया. छोटेलाल, पन्नालाल, बुटन प्रसाद, सूचक पर जानलेवा हमला करने लगे.
इस बीच सूचक का लड़का चंदन कुमार, जितेंद्र कुमार बीच बचाव करने लगा तो पवन कुमार, रितेश कुमार बदन पर तेजाब फेंक दिया. जिससे पूरा बदन जल गया. घटना का कारण सूचक के घर से सटे जमीनी विवाद बताया जा रहा है. जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया. कोर्ट में गवाहों का बयान, अभियोजन के तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा, बचाव पक्ष से शंभु सिंह अधिवक्ता का बहस सुनने के बाद जानलेवा हमला के मामले में छह: आरोपितों को दोषी पाया था. इसमें पवन कुमार का मुकदमा किशोर न्यायालय में लंबित है.
कोर्ट ने भादवि की धारा 326 में रितेश को दस वर्ष की सजा, सात हजार रुपया अर्थ दंड, भादवि की धारा 307 में तीन वर्ष की सश्रम कारावास, दस हजार रुपया जुर्माना, 148 में डेढ़ माह की सजा, 447/149 में एक माह की सजा, 341/149 में 15 दिन की सजा सुनाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन