केस डायरी नहीं भेजने पर डीओ लेटर भेजने का आदेश

सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने एक अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आइओ द्वारा समय से केस डायरी नहीं भेजने पर डीओ लेटर भेजने का आदेश दिया है. बताते चले कि बसंतपुर थाना कांड संख्या 83/19 में मारपीट व महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित रामानंद महतो, […]
सीवान : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने एक अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आइओ द्वारा समय से केस डायरी नहीं भेजने पर डीओ लेटर भेजने का आदेश दिया है. बताते चले कि बसंतपुर थाना कांड संख्या 83/19 में मारपीट व महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपित रामानंद महतो, परमानंद महतो, हरेंद्र महतो, देवेंद्र महतो, मिथिलेश महतो, शिवजी महतो, नागेंद्र महतो, अजीत महतो, बॉबी देवल महतो, धीरज कुमार के तरफ से अग्रिम जमानत आवेदन 668/19, 28 मार्च को दाखिल किया गया था.
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