सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज तिवारी की अदालत ने खाद व्यवसायी हरिशंकर हत्याकांड के मामले में 11 को दोषी पाया है. साक्ष्य के अभाव में एक पुरुष, दो महिला को रिहा कर दिया है. बतादें कि पचरुखी थाना कांड संख्या 301/15 में पचरुखी बाजार निवासी सर्वानंद सिंह का पुत्र दिवाकर कुमार के आवेदन पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी
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खाद व्यवसायी हरिशंकर हत्याकांड में 11 दोषी करार
सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज तिवारी की अदालत ने खाद व्यवसायी हरिशंकर हत्याकांड के मामले में 11 को दोषी पाया है. साक्ष्य के अभाव में एक पुरुष, दो महिला को रिहा कर दिया है. बतादें कि पचरुखी थाना कांड संख्या 301/15 में पचरुखी बाजार निवासी सर्वानंद सिंह का पुत्र दिवाकर कुमार […]
. सूचक ने अपने आवेदन में कहा था कि प्रतिदिन की तरह मेरे भाई हरिशंकर सिंह पचरुखी प्लेटफॉर्म नंबर दो पर 15 नवंबर 2015 को सुबह 6.30 बजे टहल रहे थे कि अपराधियों ने सिल्वर कलर की बोलेरो में जबरदस्ती बैठा कर अपहृत कर लिए थे.
पुलिस ने कुछ दिनों के बाद नौ टुकड़े में शव को जामो बाजार थाना के डुमरा गांव के बलुआ छतिसि गुलाब राय के खेत से बरामद किया था. मामले में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान चचेरा भाई पप्पू सिंह को मोबाइल टावर लोकेशन कर गिरफ्तार किया था.
गिरफ्तार पप्पू सिंह के स्वीकारोक्ति बयान पर पुलिस ने शव बरामद किया था. अन्य आरोपितों के नाम की खुलासा हुई थी. गीता देवी, शीला कुमारी, अरविंद सिंह, सबीता देवी, परमेंद्र सिंह, अजय सिंह, अनिल सिंह, नकुल मांझी, प्रिंस कुमार, झुलन सिंह, मनू, अजय राय, महंथ सिंह, रंजन सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
इस मामले में गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 11 आरोपितों को दोषी पाया है. साक्ष्य के अभाव में गोरख सिंह महाविद्यालय के प्राध्यापक अनिल सिंह, सबीता देवी, गीता देवी को रिहा कर दिया है. शीला कुमारी का मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में लंबित है. भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह व राजनारायण सिंह के खिलाफ इसी कोर्ट मैं साक्ष्य के लिए ट्रायल चल रहा है.
अभियोजन के तरफ से एपीपी रघुवर सिंह बंगाली सिंह और बिपिन बिहारी सिंह ने बहस किया. बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता सुभाष्कर पांडे, मनान अहमद, नागेंद्र राय, अनिल तिवारी, भीष्म नारायण सिंह शामिल है. सजा के बिंदु पर 8 मई को होगी सुनवाई की जायेगी. कोर्ट ने दोषी आरोपितों को भादवि की धारा 364 ए, 302, 34, 201, 120 बी में दोषी पाया है.
दो आरोपितों का मामला साक्ष्य के लिए, एक का किशोर न्यायालय बोर्ड में लंबित
सजा के बिंदु पर आठ मई को होगी सुनवाई
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