सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने जेल के अंदर तत्कालीन जेल अधीक्षक ललन सिंह व उत्तर प्रदेश से आये कैदियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोप गठन किया गया है. शहाबुद्दीन समेत 15 के आरोप का सारांश कोर्ट द्वारा सुनाया गया, जिसे सभी आरोपितों ने घटना करने से इन्कार किया.
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शहाबुद्दीन समेत 15 पर आरोप गठित
सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल ने जेल के अंदर तत्कालीन जेल अधीक्षक ललन सिंह व उत्तर प्रदेश से आये कैदियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोप गठन किया गया है. शहाबुद्दीन समेत 15 के आरोप का सारांश कोर्ट द्वारा सुनाया गया, […]
मालूम हो कि मंडल कारा में उत्तर प्रदेश से कुछ कैदी आये थे, जिन्हें शहाबुद्दीन सीधे अपने कमरे में रखना चाहते थे. इस पर जेल अधीक्षक ने उनके कक्ष में कैदियों को भेजने से इन्कार किया था. इस पर शहाबुद्दीन के आदेश पर शूटरों ने जेल अधीक्षक व कैदियों पर जानलेवा हमला किया था. यह मामला वर्षों से निचली अदालत में चल रहा था.
अभियोजन के आग्रह पर यह मामला सेशन कोर्ट में स्थानांतरित हुआ था, जो आरोप गठन के लिए चल रहा था. शुक्रवार को सभी 15 आरोपित न्यायालय में उपस्थित थे. उपस्थित रहनेवालों में प्रमुख रूप से पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन, साबिर मियां, बाबर अली, सोबराती मियां, रुस्तम खान, नन्हें मियां, वीरेंद्र सिंह, दिलीप राम उपस्थित थे.
न्यायालय में विश्वनाथ यादव पर जानलेवा हमले के मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. शहाबुद्दीन की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गयी. न्यायालय में अभियोजन से सहायक विशेष अभियोजक रघुवर सिंह, रामराज सिंह, बचाव पक्ष से मो मोबीन, उतीम मियां, कलीम मियां उपस्थित थे.
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