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पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में नहीं हो सकी गवाही, पत्नी लौटी

Updated at : 12 Mar 2019 7:08 AM (IST)
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पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में नहीं हो सकी गवाही, पत्नी लौटी

मुजफ्फरपुर/सीवान : पत्रकार राजदेव हत्याकांड में सोमवार को सीबीआइ गवाही के लिए राजदेव रंजन की पत्नी आशा यादव को लेकर पहुंचा. सीबीआइ के पीपी ने गवाह के रूप में आशा यादव की गवाही के लिए हाजिरी दी. लेकिन इंचार्ज कोर्ट के रहने के कारण गवाही नहीं हो सकी. इस कारण घटना की सूचक आशा यादव […]

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मुजफ्फरपुर/सीवान : पत्रकार राजदेव हत्याकांड में सोमवार को सीबीआइ गवाही के लिए राजदेव रंजन की पत्नी आशा यादव को लेकर पहुंचा. सीबीआइ के पीपी ने गवाह के रूप में आशा यादव की गवाही के लिए हाजिरी दी.

लेकिन इंचार्ज कोर्ट के रहने के कारण गवाही नहीं हो सकी. इस कारण घटना की सूचक आशा यादव को लौटना पड़ा. न्यायालय ने गवाही के लिए 28 मार्च की अगली तिथि निर्धारित की है.
माननीय के लिए बनाये गये विशेष कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार के अवकाश पर रहने के कारण एडीजे-13 सुनील कुमार सिन्हा प्रभार में थे. पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल और भागलपुर जेल से अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करायी गयी.
वहीं विजय गुप्ता, रोहित सोनी, राजेश कुमार, रिशु जायसवाल एवं सोनी गुप्ता की पेशी मुजफ्फरपुर जेल से करायी गयी. सीबीआइ ने मो शहाबुद्दीन, अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां, विजय गुप्ता, रोहित सोनी, राजेश कुमार, रिशु जायसवाल व सोनू गुप्ता पर आइपीसी की धारा 120बी, 302 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट की थी.
सीबीआइ गवाही के लिए पत्रकार राजेदव रंजन की पत्नी आशा रंजन को लेकर पहुंची था न्यायालय
पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन समेत आठ आरोपितों के खिलाफ विशेष कोर्ट ने किया था आरोप गठित
यह है मामला
पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई, 2016 की रात्रि सीवान के स्टेशन रोड में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा के बयान पर सीवान नगर पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. सरकार ने इस केस की सीबीआइ जांच की अनुशंसा कर दी थी. इसके बाद सीबीआइ ने मामले की जांच पूरी करते हुए पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत आठ आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था.
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