सीवान : शहर के हर गली-गली में मानक को पूरा किये बिना खुले पैथोलॉजी केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग ने नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अवैध रूप से चल रहें 17 पैथोलॉजी जांच केंद्रों करने का आदेश दिया है. इनके अलावे 20 पैथोलॉजी जांच केंद्रों को मानक अभिलेख एक सप्ताह के अंदर विभाग में जमा का करने का निर्देश दिया गया है.सबसे पहले प्रभात खबर ने जिले में चल रहे झोलाछाप डॉक्टर और अनियमित रूप चल रहे पैथोलॉजी केंद्रों के खिलाफ खबर छापी थी. साथ ही इसको लेकर मुहिम भी चलायी गयी थी. साथ ही ऐसा नहीं करने वालों को कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गयी गयी है.
अवैध से पैथोलॉजी जांच केंद्र चलाने वाले संचालक अपने जांच केंद्र बंद नहीं करते हैं तो विभाग अभियान चलाकर उन्हें सील कर देगा. विभाग ने जिन 17 अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी जांच केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है. इसमें सभी जांच केंद्र सीवान शहरी क्षेत्रों के है. मैरवा, महाराजगंज सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में दर्जनों बिना मानक को पूरा किये जांच केंद्र चल रहे है, लेकिन विभाग की नजर ऐसे जांच केंद्रों पर नहीं है. इसके अलावे शहर में भी अभी भी ऐसे जांच घर अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या-20444/2014 इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलौजिस्ट एड माइक्रोबायोलौजिस्ट(बिहार चैप्टर) बनाम बिहार सरकार के मामले के आलोक में उक्त निर्णय लेते हुए करीब एक साल पहले सभी जिलों में अवैध रूप से बिना मानक के चल रहें पैथोलॉजी केंद्रों की पहचान कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
एक साल में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई तो की नहीं गयी. बल्कि एक साल में जिले में कई अवैध रूप से नये पैथोलॉजी जांच केंद्र खुल गये. विभागीय सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के अब पैथोलॉजी जांच केंद्र नहीं चलेंगे. अब तक देखने को मिलता था कोई लैब टेक्निशियन जांच केंद्र खोलकर जांच करने लगता था .