निरहुआ की एडीजे वन के यहां पेशी आज

Published at :17 Jun 2017 9:52 AM (IST)
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निरहुआ की एडीजे वन के यहां पेशी आज

कोर्ट के कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद मोतिहारी के लिए पुलिस बल रवाना सीवान : नशीला पदार्थ व चोरी की बाइक बरामदगी मामले में मोतिहारी मंडल कारा में बंद कैदी की आज एडीजे वन की अदालत में पेशी होगी. कोर्ट के कड़ा रूख अख्तियार करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध पुलिस बल शुक्रवार […]

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कोर्ट के कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद मोतिहारी के लिए पुलिस बल रवाना
सीवान : नशीला पदार्थ व चोरी की बाइक बरामदगी मामले में मोतिहारी मंडल कारा में बंद कैदी की आज एडीजे वन की अदालत में पेशी होगी.
कोर्ट के कड़ा रूख अख्तियार करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध पुलिस बल शुक्रवार को मोतिहारी के लिए रवाना हो गयी. पुलिस शनिवार को जेल में बंद आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी. इससे पूर्व कोर्ट ने मंडल कारा अधीक्षक द्वारा उक्त कैदी को दूसरे जेल स्थानांतरित करने व समय पर कोर्ट के समक्ष नहीं पेश करने पर नाराजगी जतायी. इसे ले कारा अधीक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की थी.
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जेल अधीक्षक को स्वयं कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. मालूम हो कि पचरुखी थाने की पुलिस ने 4 अगस्त, 2011 को शत्रुघ्न सिंह उर्फ निरहुआ को चोरी की बाइक, नशीला पदार्थ खिला कर यात्रियों को लूट लेने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में पुलिस ने उसके पास से 20 एटीवान की गोली और नशीला पदार्थ जब्त किया था. साथ ही असलम और उसकी दो पत्नियों मीना देवी व उमरावती देवी के पास से 5 किलो गांजा बरामद किया था. इस मामले ने पुलिस ने निरहुआ को जेल भेज दिया.
वहीं, अन्य अभियुक्त जमानत पर रिहा हो गये. इधर निरहुआ तब से जेल में बंद है. न्यायालय में गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामला जजमेंट के लिए निर्धारित था. गत 29 अप्रैल को एनडीपीएस ट्रायल नंबर 41/17 में जजमेंट के लिए कोर्ट द्वारा समय निर्धारित था. इसी बीच मंडल काराधीक्षक ने बिना न्यायालय के अनुमति के जेल में बंद शत्रुघ्न सिंह उर्फ निरहुआ को मोतिहारी जेल स्थानांतरित कर दिया.
इसके कारण उक्त वाद का निष्पादन नहीं हो सका. इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की कोर्ट ने मंडल कारधीक्षक विद्यु भारद्वाज पर शो-कॉज किया था. इसका जेल अधीक्षक द्वारा जवाब भी कोर्ट को दिया गया. परंतु, जवाब असंतुष्ट मिलने पर कोर्ट ने उनसे स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया.
इस खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. इधर कोर्ट का कड़ा रुख देख शनिवार को जिला प्रशासन ने कारा अधीक्षक को पुलिस बल उपलब्ध करा दिया. इसके बाद पुलिस मोतिहारी के लिए रवाना हो गयी.
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