sitamarhi rape convict: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

प्रतीकात्मक तस्वीर
sitamarhi rape convict: कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी लालबाबू गुप्ता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस की ठोस पैरवी और पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
सीतामढ़ी से राकेश कुमार राज की रिपोर्ट
sitamarhi rape convict: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में सीतामढ़ी न्यायालय ने ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने अभियुक्त लालबाबू गुप्ता उर्फ लालबाबूजी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी.
मजबूत पैरवी और साक्ष्यों से मिला न्याय
न्यायालय का यह कड़ा फैसला सीतामढ़ी पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए ठोस वैज्ञानिक व प्रलेखीय साक्ष्यों, समय पर समर्पित आरोपपत्र और अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक अरविंद ठाकुर की बेहद प्रभावी गवाही के आधार पर आया है. पुलिस और अभियोजन पक्ष की इस मजबूत पैरवी के कारण ही पीड़िता को समय पर न्याय मिल सका है. इस त्वरित और सख्त फैसले से न सिर्फ पीड़िता के परिजनों को संबल मिला है, बल्कि आम समाज में भी कानून व न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है.
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, दोषी लालबाबू गुप्ता ने बैरगनिया थाना क्षेत्र में एक मासूम नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था. इस अमानवीय घटना के बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर बैरगनिया थाना में कांड संख्या-57/20 दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी के खिलाफ भादवि की धारा 376(3), 354 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 10 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, पॉक्सो मामलों में ऐसी सख्त सजा से समाज में अपराधियों के बीच कड़ा संदेश जाएगा.
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By सुनील कुमार सिंह
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