डीलर को पॉस मशीन पर खाद्यान्न प्राप्त करना अनिवार्य

डोर स्टेप डिलीवरी के अभिकर्ता, डीलर को खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं. डीलर द्वारा खाद्यान्न की प्राप्ति भौतिक रूप से करने के साथ उसे पॉश मशीन भी प्राप्त करनी होती है.
सीतामढ़ी. डोर स्टेप डिलीवरी के अभिकर्ता, डीलर को खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं. डीलर द्वारा खाद्यान्न की प्राप्ति भौतिक रूप से करने के साथ उसे पॉश मशीन भी प्राप्त करनी होती है. ऐसा आदेश पूर्व से निर्गत है. बावजूद जिले के कुछ डीलर पॉश मशीन पर खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं करते हैं. इससे उत्पन्न समस्या को देख एसएफसी के जिला प्रबंधक ने डीएसओ को पत्र भेज डीलर को पॉश मशीन पर खाद्यान्न की प्राप्ति करने का निर्देश देने का आग्रह किया है. — क्या उत्पन्न होती है समस्या
बताया गया है कि जबतक डीलर द्वारा पॉश मशीन पर खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं की जाती है, तबतक संबंधित वाहन (डीएसडी का वाहन) खाद्यान्न लोडिंग के लिए अधिकृत नहीं होता है. दरअसल, एसएफसी के द्वारा पूर्व के नियम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है. पूर्व में यह था कि अगर डीएसडी का वाहन डीलर के यहां पहुंचते ही “ट्रिप क्लोज ” हो जाता था और फिर उक्त वाहन एसएफसी गोदाम से खाद्यान्न उठाव के लिए अधिकृत हो जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार कर दिया गया है. यानी अब खाद्यान्न पहुंचने पर डीलर को पॉश मशीन पर रिसीव करना अनिवार्य है. उसके बाद ही संबंधित वाहन को अगली खेप के लिए गोदाम से खाद्यान्न मिल पायेगा. — पॉश पर प्राप्ति के बाद ही ट्रिप क्लोजजन वितरण के मुख्य महाप्रबंधक ने डीएम, डीएसओ व एसएफसी के जिला प्रबंधक को भेजे पत्र में उक्त आशय की जानकारी दी है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि डीलर द्वारा पॉश पर खाद्यान्न प्राप्त किए जाने के बाद ही “ट्रिप क्लोज ” समझा जायेगा. अन्यथा उक्त वाहन को अगले ट्रिप का खाद्यान्न नहीं दिया जायेगा. इस बीच, जिला प्रबंधक ने डीएसओ को जानकारी दी है कि अगस्त में जिले के 317 डीलर पॉश मशीन पर खाद्यान्न रिसीव नहीं कर सके थे. उन्होंने डीएसओ से आग्रह किया है कि सभी डीलर को पॉश पर खाद्यान्न की प्राप्ति का निर्देश दिया जाए, ताकि कोई परेशानी न हो. रीगा प्रखंड के भी नौ डीलर पॉश पर खाद्यान्न प्राप्त नही कर सके थे. वहां के एमओ गौरव कुमार ने बताया कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस डीलर द्वारा किस कारण पॉश मशीन पर राशन प्राप्त नहीं किया गया.
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