पति समेत चार को तीन साल का कारावास

Published at :08 Mar 2017 4:30 AM (IST)
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पति समेत चार को तीन साल का कारावास

डुमरा कोर्ट : एसडीजेएम पुपरी अखिलेश कुमार ने दहेज के लिए विवाहिता को मारपीट कर प्रताड़ित करने के मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विवाहिता के पति समेत चार को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी है. सजा पाने वालों में छपरा जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के इटवा […]

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डुमरा कोर्ट : एसडीजेएम पुपरी अखिलेश कुमार ने दहेज के लिए विवाहिता को मारपीट कर प्रताड़ित करने के मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विवाहिता के पति समेत चार को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी है.

सजा पाने वालों में छपरा जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के इटवा महेनिया निवासी संतोष गुप्ता, पिता नंदकिशोर प्रसाद, सास हीरा देवी एवं ननद ज्योति गुप्ता शामिल है. मालूम हो कि पुपरी थाना क्षेत्र के पुपरी गांव निवासी अंजू गुप्ता ने वर्ष 2009 में उक्त लोगों को आरोपित करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. वर्ष 2006 में उसकी शादी संतोष गुप्ता के साथ हुई थी. दहेज में चार लाख रुपये की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे. जान मारने की भी कोशिश की गयी.
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