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अपहरण कर बालक की हत्या में दो दोषी करार

डुमरा कोर्ट : छह वर्ष के एक बालक का अपहरण कर हत्या कर दिये जाने के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने दो आरोपित को दोषी करार दिया है. भादवि की धारा 364, 302, 201 व 34 के तहत पवन चौधरी व […]

डुमरा कोर्ट : छह वर्ष के एक बालक का अपहरण कर हत्या कर दिये जाने के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने दो आरोपित को दोषी करार दिया है. भादवि की धारा 364, 302, 201 व 34 के तहत पवन चौधरी व अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू को दोषी पाया गया है. सजा की बिंदू पर 30 अगस्त को सुनवाई होगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक खुशनंदन पांडेय ने पक्ष रखा.

बता दें कि 13 मार्च 2014 को बेलसंड थाना क्षेत्र के भंडारी गांव निवासी अवरेंद्र कुमार ने अपने भतीजा प्रशांत कुमार के अपहरण की बाबत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने अपहरण के दो दिन बाद यानी 15 मार्च को गेहूं के खेत से उक्त बालक का शव बरामद किया था.

अनुसंधान के क्रम में ही उक्त घटना में ग्रामीण पवन चौधरी, मांची गांव के अभिषेक कुमार, सुभाष कुमार, मुकुंद कुमार व रौनक कुमार का नाम सामने आया था. पवन चौधरी व अभिषेक कुमार को छोड़ अन्य आरोपितों का वाद अलग चल रहा है.

मां-बेटे को घायल किया : सीतामढ़ी. मेहसौल ओपी क्षेत्र के मेहसौल वार्ड संख्या-तीन में बुधवार को आपसी विवाद में मां-पुत्र से मारपीट की. घायल सुबैदा खातून व पुत्र मो जरार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया. नगर थाने की पुलिस ने पीड़ित मो जरार का बयान दर्ज किया, जिसमें मो मकसूद व मो खालिद को आरोपित किया गया है.
एनएच के अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश

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